
सहारनपुर। अगर आपका वाहन 15 साल पुराना हो चुका है तो आपके लिए अच्छी खबर है। 30 सितम्बर तक आप अपने पुराने ( 15 year old vehicles ) वाहन का रजिस्ट्रेशन रिनुअल ( renewal of registration ) करा सकते हैं।
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकरी अजीत कुमार श्रीवास्तव के अनुसार रजिस्ट्रेशन तारीख से अब तक जिन वाहनों की उम्र 15 वर्ष हो चुकी है ऐसे वाहनों के स्वामी अपने दो पहिया व चार पहिया स्वामी अपने वाहनों का 30 दिनों के भीतर पंजीयन का नवीनीकरण करा सकते हैं। इनमें व्यापारिक वाहन शामिल नहीं हैं।
उन्हाेंने यह भी बताया कि यदि वाहन का अस्तित्व समाप्त हो चुका है या स्थायी रूप से उपयोग में अयोग्य हो गया है, तो पंजीयन अधिकारी से ऐसे वाहनों का पंजीकरण निरस्त कर आना भी जरूरी होगा। ऐसे वाहन स्वामी भी इसी अवधि में आवेदन देकर अपने वाहन के पंजीयन का नियमानुसार निरस्तीकरण करा सकेंगे।
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकरी ने बताया कि इस अवधि में जो वाहन स्वामी अपने वाहनों के रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं करेंगे उनके वाहनों के रजिस्ट्रेशन को निरस्त कर दिया जाएगा और इसके बाद वह कोई अपील भी नहीं कर सकेंगे। ऐसे वाहनों को सड़क पर चलने की अनुमति नहीं होगी। अगर ऐसे वाहन सड़क पर चलते हुए पाए जाते हैं तो मौके पर ही उन्हें सीज किया जाएगा और वाहन स्वामी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
Updated on:
05 Sept 2020 05:17 pm
Published on:
05 Sept 2020 05:10 pm
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