
संतकबीरनगर के खेसरहा व वर्तमान में मेंहदावल विधानसभा व बसपा से पूर्व विधायक ताबिश खां पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करने का आदेश जिला कोर्ट ने दिया है। विधायक के ऊपर आरोप है कि उन्होंने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना की थी। जिसके बाद स्थानीय थाने में कार्रवाई न होने के बाद पीड़िता के पिता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिसमें अदालत ने पूर्व विधायक पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
मामला संत कबीरनगर जिले की पीड़िता का है। बखिरा थाना क्षेत्र स्थित एक गांव का यह मामला है। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया है कि बीते 4 सितंबर 2024 को उसकी बेटी बकरी चराने गई थी। शाम तक बेटी नहीं लौटी, तो वह उसकी तलाश में निकली। पोखरा के पास उसकी बेटी रो रही थी।ताबिश खान और जमालुद्दीन उर्फ जमालु मौके पर मौजूद थे। उसे देखकर वह परेशान हो गए। तब उन्होंने 5000 रुपए देते हुए कहा कि किसी को कुछ बताएगी, तो उसकी बदनामी होगी। चुप रहने पर 50 हजार और देने की बात कहीं। वहीं रुपए न लेने पर भी लोग धमकी देकर चले गए।
पीड़ित बेटी ने बताया कि ताबिश व जमालू ने उसके साथ दुष्कर्म किया। कोर्ट ने थानाध्यक्ष को केस पंजीकृत कर विवेचना का आदेश दिया। ताबिश खां खेसरहा से बसपा के टिकट पर चुनाव जीत कर विधायक बने थे। जो सीट मेंहदावल विधानसभा में हो गई है।वहीं विधायक ताबिश खां ने बताया कि कि सारे आरोप बेबुनियाद है। कोर्ट के निर्णय का सम्मान करता हूं।
Updated on:
21 Nov 2024 08:39 pm
Published on:
21 Nov 2024 06:16 pm
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