
Candidate should get 1.85 lakh votes in Satna to save bail
सतना। सतना संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे वे सभी उम्मीदवार अपनी निक्षेप राशि या सुरक्षा निधि गंवा बैठेंगे, जिन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र में कुल डाले गये वैध मतों के छठवें हिस्से से कम या बराबर मत प्राप्त होंगे। चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक कुल वैध मतों के 16.66 प्रतिशत अथवा छठवें हिस्से से कम या बराबर मत मिलने पर उम्मीदवार द्वारा नाम निर्देशन पत्र के साथ जमा की गई निक्षेप राशि जब् कर ली जायेगी । सतना लोकसभा के लिये 6 मई को कुल 1110896 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, जिसका छठवां हिस्सा 185149 मत होता है।
निर्वाचन आयोग के मुताबिक लोकसभा चुनाव लडऩे के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 25 हजार रूपए और अनुसूचित वर्ग के प्रत्याशियों को 12 हजार 500 रूपए की सुरक्षा निधि नामजदगी का पर्चा दाखिल करते वक्त जमा कराई गई थी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आयोग के नियम हैं कि उम्मीदवार यदि अपने निर्वाचन क्षेत्र में पड़े कुल वैध मतों का 16.66 प्रतिशत हिस्सा (छठवां हिस्सा) भी हासिल न कर सके तो फिर उसके लिए अपनी यह जमानत राशि बचाना मुमकिन नहीं रह जाता।
ऐसे में सतना लोकसभा सीट के लिये डाले गए कुल वैध मत जिसकी संख्या 1110896 है का छठवा हिस्सा 185149 मत प्राप्त करना जमानत बचाने के लिये जरूरी है। जिस उम्मीदवार को इससे कम मत मिलते हैं उसकी निक्षेप राशि जब्त कर ली जाएगी।
मतगणना केन्द्र में मोबाइल प्रतिबंधित
23 मई को होने वाली मतगणना के लिये मतगणना केन्द्र व्यंकट क्रमांक-1 में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतगणना केन्द्र में बिना पासधारी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकेंगे। साथ ही उन्हें अपने साथ पेन, डायरी के अतिरिक्त अन्य कोई भी वस्तु मोबाइल, कैमरा, पानी की बॉटल आदि ले जाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी है कि मतगणना केन्द्र में प्रवेश के लिये बनाये गए मुख्य द्वारों से प्रेक्षक, मीडिया प्रतिनिधियों, अभ्यर्थियों व उनके गणना एजेंट, विशिष्ट अधिकारी तथा मतगणना कार्य में संलग्न अधिकारी एवं कर्मचारी ही प्रवेश कर सकेंगे।
Updated on:
20 May 2019 12:15 am
Published on:
20 May 2019 12:12 am
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