
court decision in hindi on amarpatan rape case
सतना। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अमरपाटन अरविंद कुमार शर्मा की कोर्ट ने बलात्कार के आरोपी को जीवित रहने तक जेल की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि यह पीडि़त स्त्री के शरीर के प्रति नहीं बल्कि सम्पूर्ण समाज के प्रति अपराध है। यह तो पीडि़ता की दृढ़ इच्छा शक्ति है कि वह समाज में रह रही है। इस प्रकार के अपराध करने वाले को छूट नहीं दी जा सकती है।
न्यायालय का यह कत्र्तव्य है कि अपराधी को एेसा दंड मिलना चाहिए, जिससे एक सामाजिक संदेश भी पहुंचे। इस प्रकार की मनोवृत्ति रखने वाले व्यक्तिाओं को आभास हो कि एेसा कृत्य नहीं किया जाना चाहिए। अभियोजन की ओर से एजीपी उमेश शर्मा ने कोर्ट में पक्ष रखा।
ये है मामला
एजीपी उमेश शर्मा ने बताया कि घटना 25 फरवरी 2017 की है। दुआरी थाना अमरपाटन निवासी 20 वर्षीय युवती घटना दिनांक को रात 8 बजे आरोपी नागेद्र सिंह उर्फ भैययन के खेत की ओर शौच के लिए गई थी। जब वह शौच कर अपने घर की ओर लौट रही थी, तभी अभियुक्त नागेंद्र सिंह पीडि़ता का मुंह दबाकर उसे उठाकर आम के पेड़ के पास ले गया। अभियुक्त ने वहां पर पीडि़ता के साथ जबरन बलात्कार किया। पीडि़ता को रातभर रोक कर तीन बार बलात्कार किया। सुबह होने पर पीडि़ता को यह धमकी देकर छोड़ दिया कि किसी को बताया तो जान से मार दूंगा। पीडि़ता ने अपने माता-पिता को पूरी घटना बताई।
6 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी
पीडि़ता व पिता ने अमरपाटन थाना में अभियुक्त के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। अभियुक्त के खिलाफ भादवि की धारा 376, 506 के तहत अपराध क्रमांक 100/17 कायम कर मामले की विवेचना शुरू की गई। विवेचना के बाद मामला विचारण के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रथम अपर सत्र न्यायधीश ने अभियुक्त नागेद्र सिंह उर्फ भैययन उम्र 31 पिता नंदलाल सिंह निवासी दुआरी थाना अमरपाटन के खिलाफ अपराध प्रमाणित पाए जाने पर धारा 376 (2-एन ) के तहत जीवित रहने तक कारावास और 506 भाग-2 के तहत पांच वर्ष के कठोर करावास की सजा सुनायी। कोर्ट ने अभियुक्त पर 6 हजार रुपए के अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
Published on:
13 Oct 2018 11:13 am
बड़ी खबरें
View Allसतना
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग
