
Satna Airport: सतना एयरपोर्ट के विस्तार में बड़ी रुकावटें सामने आई हैं। कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस की अध्यक्षता में शुक्रवार को एयरफील्ड इन्वायरमेंट मैनेजमेंट कमेटी (AEMC) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सतना एयरपोर्ट के डायरेक्टर अशोक गुप्ता, डीएफओ मयंक चांदीवाल और नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान हवाई पट्टी के विस्तार में आ रही बाधाओं और अन्य सुरक्षा उपायों पर चर्चा की गई।
एयरपोर्ट डायरेक्टर अशोक गुप्ता ने बताया कि हवाई अड्डे के पास नगर निगम का ट्रांजिट स्टेशन स्थित है, जहां पूरे शहर का कचरा एकत्र कर अस्थायी रूप से रखा जाता है। इस वजह से बड़ी संख्या में पक्षी आकर्षित होते हैं, जिससे विमान दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। बैठक में इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने नगर निगम को एक महीने के भीतर ट्रांजिट स्टेशन को स्थानांतरित करने और कचरे को पूरी तरह हटाने के निर्देश दिए। इसके अलावा, हवाई अड्डे और रनवे से कुत्तों को हटाने की भी मांग उठाई गई।
वर्तमान में सतना एयरपोर्ट की रनवे लंबाई 1200 मीटर है, जिसे 1800 मीटर तक बढ़ाने की योजना है। लेकिन अगस्त 2023 में हुए ऑब्स्टेकल लिमिटेशन सर्वे (OLS) में हवाई अड्डे के आसपास 248 बाधाएं पाई गई थीं। इनमें से अधिकांश हवाई अड्डे की जमीन पर अवैध रूप से बने मकान और संरचनाएं हैं।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 13 फरवरी 2025 को सांसद गणेश सिंह को लोकसभा में बताया कि जब तक ये अतिक्रमण नहीं हटाए जाते, तब तक रनवे का विस्तार संभव नहीं होगा। एएआई (एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया) के अनुसार, 1200 मीटर रनवे के लिए 18 बाधाओं को हटाया गया था, लेकिन 1800 मीटर के विस्तार के लिए अभी भी 248 बाधाओं को हटाना जरूरी है।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि एयरपोर्ट के तय रेडियस में कोई भी नया भवन निर्माण करने से पहले एएआई से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना अनिवार्य होगा। यह कदम हवाई अड्डे के सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
सतना एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन जल्द ही राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजेगा। इसके बाद ही इस संबंध में कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। सतना एयरपोर्ट अब पूरी तरह से एएआई के अधीन आ चुका है और डीजीसीए (नागर विमानन महानिदेशालय) के मानकों के अनुसार कार्य किया जा रहा है। ऐसे में यदि शहरवासियों को विस्तारित हवाई सुविधा चाहिए तो प्रशासन को अवैध निर्माण हटाने पर सख्त कार्रवाई करनी होगी।
Published on:
23 Mar 2025 09:10 am
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