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ऋण माफी से वंचित किसानों को सरकार ने आवेदन का दोबारा दिया मौका

आवेदन 15 से 31 जनवरी तक लिये जाएंगे

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One more chance to apply for loan waiver farmers

One more chance to apply for loan waiver farmers

सतना। कांग्रेस की प्रदेश सरकार ने जय किसान फसल ऋण माफी से वंचित रह गये किसानों को दोबारा आवेदन देने का मौका दिया है। इस संबंध में प्रमुख सचिव किसान कल्याण ने कलेक्टर को आदेश भी जारी कर दिए हैं। इनके आवेदन 15 से 31 जनवरी तक लिये जाएंगे।
मिली जानकारी के अनुसार प्रमुख सचिव किसान कल्याण अजीत केसरी ने कहा है कि फसल ऋण माफी को लेकर जो विभागीय आदेश जारी किये गये थे उस स्थिति में सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक व राष्ट्रीयकृत बैंक चालू और कालातीत खातों में 2 लाख रुपये की सीमा तक के ऋण माफी के लिये किसानों से तय सीमा में आवेदन प्राप्त किये गये थे। लेकिन ऐसे किसान जिनका 31 मार्च 2018 की स्थिति में 2 लाख रुपये तक के चालू अथवा कालातीत ऋणी खातों में राशि बकाया थी एवं उस वक्त आवेदन नहीं कर सके थे उनके लिये पुन: आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया तय कर दी गई है।

यह होगी प्रक्रिया
बताया गया है कि ऐसे ऋणी किसानों से गुलाबी आवेदन पत्र (पिंक 1) में आवेदन संबंधित विकासखंड जनपद पंचायत कार्यालय में 15 से 31 जनवरी तक प्राप्त किया जाएगा। इसके बाद तय गुलाबी आवेदन पत्र तय प्रारूप में जिले की आवश्यकता अनुसार कलेक्टर जिला या जनपद स्तर पर प्रिंट कराकर उपयोग करवाएंगे। इसके बाद जनपद सीईओ पूर्व की भांति योजना क्रियान्वयन के लिये जिम्मेदार होंगे। जनपद स्तर पर ऋणी किसानों से आवेदन प्राप्त करने शासकीय सेवक तैनात किए जाएंगे। जनपद में प्राप्त आवेदनों की संख्या प्रतिदिन संचालक कृषि को भेजी जाएगी।

एक फरवरी से डाटा फीडिंग
बताया गया है कि प्राप्त आवेदनों की डाटा इंट्री का काम संबंधित पोर्टल पर 1 से 10 फरवरी तक जनपद पंचायत में आफ लाइन किया जाएगा। इसका सत्यापन होने के बाद इसे पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

कलेक्टर बैंक को भेजेंगे प्रकरण
आवेदन अपलोड होने के बाद अंत में कलेक्टर संबंधित बैंक या समिति को आवेदन पत्र भेजेंगे। जहां पात्रता या अपात्रता का निराकरण किया जाएगा। निराकरण के बाद बैंक इसका विवरण अंकित करेंगे, इसके बाद प्रकरण अनुमोदन के लिये कलेक्टर को भेजा जाएगा। कलेक्टर इनका पुन: परीक्षण कर बैंक प्रस्ताव को अनुमोदित करेंगे। इसके बाद चरण अनुसार प्रकरण स्वीकृत किये जाएंगे।

यह ध्यान रखना होगा
जिन प्रकरणों का चयन किया जाना है उसमें यह देखा जाएगा कि ऋण की राशि 2 लाख से ऊपर की न हो। साथ ही एक आधार नंबर पर एक ही ऋण माफी के प्रकरण की स्वीकृति की जाए।