
Order to close retail shops due to arbitrariness in Corona lock down
सतना। बुधवार को कलेक्टर अजय कटेसरिया लॉक डाउन की स्थितियों का जायजा लेने जब शहर में निकले तो उनके होश फाख्ता हो गए। हालात इस कदर रहे कि कुछ क्षेत्र विशेष में लॉक डाउन के प्रतिबंध तार तार हो रहे थे। बिना मतलब जहां लोग घूम रहे थे तो कुछ पास धारक अपने पास का दुरुपयोग कर रहे थे। प्रतिष्ठानों में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो रहे थे। इस पर भड़के कलेक्टर ने तत्काल सभी तहसीलदारों और एसडीएम को निर्देश दिए कि अब से जो भी प्रतिष्ठान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता नहीं मिले तो उनकी दुकानें 14 अप्रैल तक सील कर दी जाएं। इसके साथ ही उन्होंने शहर के पांच क्षेत्रों में लॉकडाउन को और सख्त करते हुए अब तक दी गई छूट वापस ले ली है। इन क्षेत्रों में अब राशन, किराना, सब्जी, फल आदि का खुदरा कारोबार प्रतिबंधित कर दिया गया है और थोक कारोबार को सशर्त अनुमति दी गई है। इसके साथ ही पास में उपयोग करने का समय, वाहन नंबर और व्यक्ति की फोटो अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश 8 अप्रैल की रात्रि 12 बजे से 10अप्रैल की रात्रि 12 बजे तक प्रभावी रहेंगे।
यहां पूर्ण बंदी के आदेश
जिन क्षेत्रों में दवा एवं औषधि के अलावा अन्य आवश्यक वस्तुओं की खुदरा दुकानों को पूर्णत: बंद करने के आदेश जारी किये गये हैं उनमें गौशाला चौक से कोतवाली तिराहा होते हुए स्टेशन रोड वीनस मॉल तक, वीनस माल से सर्किट हाउस तिराहा तक, सर्किट हाउस से आयुष्मान हास्पिटल (व्यंकट 2 के सब्जी मंडी प्रांगण को छोड़कर) से होते हुए खेरमाई नाला तक, खेरमाई रोड (रीवा से प्रारंभ होकर) कंपनी बाग होते हुए ईदगाह तक और ईदगाह से भैसा खाना होते हुए गौशाला चौक तक खुदरा कारोबार पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया गया है। यहां थोक दुकानों का फाटक व शटर बंद कर माल अन्य स्थान पर खुदरा दुकानों तक भेजा जा सकेगा। खुदरा कारोबारी होम डिलेवरी प्रारंभ रख सकेंगे लेकिन शटर या फाटक खोलकर ग्राहकों को सीधे माल नहीं दे सकेंगे।
... तो जब्त हो जाएंगे पास
यह भी पाया गया पास धारक पास का दुरुपयोग कर रहे थे। उन्हें दुकान तक आने जाने तय समय के लिये पास जारी किया गया था लेकिन उसके सहारे वे तफरी करते घूम रहे थे। इसके बाद कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए कहा है पूर्व से जिन आवश्यक सेवाओं के लिये पास जारी किए गए हैं उन सभी पास के उपयोगकर्ता पास के उपयोग का समय, प्रयोजन, वाहन नंबर और फोटो चिपकाना अनिवार्य होगा। अगर इसका पालन नहीं होगा अर्थात तय समय के अलावा या दूसरे वाहन से या दूसरा व्यक्ति पास लेकर घूमता पाया जाएगा तो पुलिस, निगम कर्मी एवं लाक डाउन में संलग्न स्टाफ को पास जब्त करने का अधिकार होगा।
Published on:
09 Apr 2020 12:34 am
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