10 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शराब के लिए रुपए नहीं देने पर गुंडों ने महिला पर किया हमला, व्यापारियों ने घेरा कोलगवां थाना

सिंधी कैम्प में रात पौने आठ बजे वारदात: बदमाशों ने की गले से सोने की चेन लूटने की कोशिश

2 min read
Google source verification

सतना

image

Suresh Mishra

Oct 05, 2018

two punk women not give money for liquor then attack by knife

two punk women not give money for liquor then attack by knife

सतना। कोलगवां थाना इलाके के सिंधी कैम्प में रंगदारी नहीं मिलने पर दो बदमाशों ने पहले नाबालिग को पीटा फिर उसकी मां पर हमला बोल दिया। आरोपियों ने महिला के गले से सोने की चेन खींचने की कोशिश भी की। गुरुवार शाम हुई वारदात की जानकारी लगते ही जब आसपास की भीड़ जुटने लगी तो गाड़ी में तोडफ़ोड़ कर मां-बेटे को जान से मारने की धमकी देते हुए आरोपी फरार हो गए।

घटना के बाद सिंधी कैम्प के आधा सैकड़ा व्यापारी कोलगवां थाना पहुंच गए। खबर पाते ही सीएसपी वीडी पाण्डेय भी थाना पहुंचे। वहां पीडि़त पक्ष की रिपोर्ट पर अपराध कायम करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई।

ये है मामला
बांधवगढ़ कॉलोनी निवासी अंजली केशवानी ने बताया कि उनकी सिंधी कैम्प में लाडो लेडीज कॉर्नर व न्यू लाडो गैलरी के नाम से दुकान है। गुरुवार रात पौने आठ बजे दुकान में चााक्यपुरी कॉलोनी निवासी लवी सिंह और बीटीआइ के पीछे रहने वाला अंशू सिंह पहुंचे। लवी सिगरेट पीते हुए दुकान में दाखिल हुआ और अंजली के बेटे चित्रांश से शराब के लिए रुपए मांगने लगा। चित्रांश ने देने से मना किया तो उस पर आरोपी ने हमला बोल दिया। शोर सुनकर बगल की दुकान से अंजली पहुंची तो आरोपी ने उन पर भी हमला करते हुए सोने की चेन गले से खींचने की कोशिश की।

गले से गायब है चेन
अंजली और उनका बेटा चित्रांश कोलगवां थाने पहुंचे और बताया कि हमलावरों ने चेन लूटी है। लेकिन सीएसपी और टीआइ ने समझाइश दी तो बात कुछ और हो गई। एफआइआर दर्ज कराने के बाद अंजली का कहना था कि उनके गले से चेन तो गायब हुई है। दुकान के नौकरों ने बताया कि एक चेन दुकान में मिली है।

गाड़ी में तोड़फोड़
पीडि़त पक्ष का कहना है कि जब आसपास के लोग जुटने लगे तो आरोपी भाग निकले। कुछ देर बाद आरोपी डंडे लेकर वापस लौटे और दुकान के बाहर खड़ी गाड़ी एमपी 19 एमआर 6984 में तोडफ़ोड़ कर दी। रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आइपीसी की धारा 294, 323, 327, 427, 506, 34 के तहत अपराध कायम किया है।