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Sawai madhopur: शादी में दहेज लेना पड़ा महंगा, जॉइनिंग के वक्त दिए झूठे शपथ पत्र ने खोली पोल, स्कूल लेक्चरर अब सस्पेंड

School Lecturer Suspended: राजस्थान में शिक्षा विभाग ने जॉ​इनिंग के वक्त दिए झूठे शपथ पत्र के आधार पर एक स्कूल लेक्चरर को सस्पेंड कर दिया है। इस बारे में लेक्चरर की पत्नी ने ही शिकायत की थी।

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पत्रिका फाइल फोटो

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School Lecturer Suspended: राजस्थान में शिक्षा विभाग ने जॉ​इनिंग के वक्त दिए झूठे शपथ पत्र के आधार पर एक स्कूल लेक्चरर को सस्पेंड कर दिया है। इस बारे में लेक्चरर की पत्नी ने ही शिकायत की थी। पत्नी ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए शिक्षा विभाग और सवाई माधोपुर के कुंडेरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई ​थी। विभाग को मिली शिकायत की प्राथमिक जांच में भी प्रथम दृष्टया दहेज प्राप्त करना पाया है।

यह है पूरा मामला

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने राउमावि बनी भवानीमंडी झालावाड़ के व्याख्याता (राजनीति विज्ञान) दीपक कुमार शर्मा निवासी गणेश नगर गंगापुरसिटी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उनके खिलाफ दहेज प्रताड़ना के एक मामले में विभागीय जांच भी शुरू कर दी है। यह कार्रवाई माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर से जारी आदेश के तहत की। शर्मा ने एक मार्च 2024 को राज्य सेवा में कार्यग्रहण करते समय एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया था। इस शपथ पत्र में उन्होंने अपनी शादी तीन मई 2023 को वंदना शर्मा के साथ होने और विवाह में किसी प्रकार का दहेज न लेने की बात कही थी। हालांकि उनकी पत्नी वंदना शर्मा ने कुंडेरा थाने में 10 जुलाई 2025 के तहत दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज करवाया था। यह मामला वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है।

विभाग को मिली शिकायत की प्राथमिक जांच में भी प्रथम दृष्टया दहेज प्राप्त करना पाया है। इसी के चलते राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए दीपक कुमार शर्मा को निलंबित किया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा चूरू कार्यालय रहेगा और उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

झूठे शपथ-पत्र से खुला मामला

विभागीय नियमों के अनुसार, सरकारी सेवा में आते समय कर्मचारी को यह वचन देना होता है कि उसने अपनी शादी में दहेज नहीं लिया है। दीपक कुमार शर्मा ने 1 मार्च 2024 को जॉइनिंग के वक्त शपथ-पत्र दिया था।
दावा किया जा रहा है कि शपथ-पत्र में लिखा था कि उन्होंने अपनी शादी में कोई दहेज नहीं लिया। उन्होंने शादी की तारीख 3 मई 2023 बताई थी। जांच में पाया गया कि लेक्चरर ने पद पाने के लिए विभाग को गलत जानकारी दी, जो कि सेवा नियमों का उल्लंघन है।

चूरू मुख्यालय पर देनी होगी उपस्थिति

दीपक कुमार शर्मा वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बनी (भवानीमंडी, झालावाड़) में राजनीति विज्ञान के व्याख्याता के पद पर कार्यरत थे। नियुक्ति के समय से ही इनकी पोस्टिंग झालावाड़ में है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय बदल दिया गया है। विभागीय आदेश के अनुसार, निलंबन काल में दीपक कुमार शर्मा का मुख्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू निर्धारित किया गया है। उन्हें बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।