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5 लाख देकर 10 लाख मांग रहे थे सूदखोर, रुपए न चुकाने पर दी थी जान से मारने की धमकी

पीड़ित ने पुलिस को बताया कि, उसने एक सूदखोर से 5 लाख रुपए उधार लिए थे, 7 लाख 20 हजार रुपए वो अबतक दे चुका है, लेकिन आरोपी 10 लाख रुपए मांग रहे हैं।

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5 लाख देकर 10 लाख मांग रहे थे सूदखोर, रुपए न चुकाने पर दी थी जान से मारने की धमकी

सीहोर. सूदखोरी के खिलाफ पुलिस की सख्ती बरकरार है। शुक्रवार को मंडी थाना पुलिस ने सूदखोरी के तीन मामले दर्ज किए हैं। एक मामला ऐसा सामने आया है, जिसमें पीड़ित ने पुलिस को बताया है कि, उसने पांच लाख रुपए उधार लिए थे, 7 लाख 20 हजार रुपए वो अबतक दे चुका है, लेकिन आरोपी 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।


जिले में पुलिस ने सूदखोरी के खिलाफ अभियान की शुरुआत 27 नवंबर से की है। इस दिन सूदखोरी से तंग आकर परमानंद (40) पुत्र बाबूलाल मंगरोलिया निवासी गंज अंबेडकर नगर ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस के उसके पास से एक सुसाइड नोट मिला था, जिसमें दो सूदखोर दीपक सोनकार और दिलीप सोनकार के नाम लिखे थे। मृतक ने आत्महत्या का कारण 10 प्रतिशत ब्याज को बताया था, पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर सूदखोर दीपक सोनकार, दिलीप सोनकार पुत्रगण रामदुलारे सोनकार के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर गिरफ्तारी की, उसके बाद से पुलिस निरंतर कार्रवाई कर रही है।

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5 के खिलाफ केस दर्ज

मंडी थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, देवनगर कॉलोनी सीहोर निवासी फरियादी राजेन्द्र मेवाड़ा पुत्र रमेश मेवाड़ा ने रिपोर्ट कराई है कि, स्थानीय सीहोर मंडी निवासी आरोपी हरीश राठौर पुत्र सेवाराम राठौर, प्रिंस राठौर पुत्र हरीश राठौर, राहुल पुत्र महेश राठौर, अंशुल पुत्र महेश राठौर और ओमप्रकाश पुत्र उमराव सिंह परिहार निवासी मंडी से 5 लाख रुपए उधार लिए थे, ब्याज पर 7 लाख 20 हजार रुपए दे दिए, लेकिन आरोपी उससे 10 लाख रुपए मांग रहे हैं।


आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

इसी बात को लेकर आरोपी आए दिन उससे गाली गलोच करते हैं। मंडी पुलिस ने आवेदन पत्र की जांच पर से सूदखोर आरोपियों के खिलाफ मध्य प्रदेश ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा 4, भादवि. की धारा 294, 34 के तहत मामला कायम कर जांच शुरू की है। इसी प्रकार थाना मंडी मं फरियादी धनखेड़ी चांदबड़ निवासी सुनील गौर पुत्र ओमप्रकाश गौर ने रिपोर्ट दर्ज कराई है।

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रुपए नहीं देने पर दी जान से मारने की धमकी

पीड़ित ने पुलिस को बताया कि, नहीं देने पर अभद्गता कर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने इस मामले में भादवि. की धारा 294, 506 की लगाई है। मंडी थाना पुलिस ने एक बिजौरी का भी मामला दर्ज किया है। इसमें फरियादी बिजौरी निवासी गजराज वर्मा पुत्र मिश्रीलाल वर्मा ने पुलिस को बताया कि, उसने आरोपी हरीश राठौर पुत्र सेवाराम राठौर, अशंकुल पुत्र महेश राठौर और ओमप्रकाश पुत्र उमराव सिंह परिहार निवासी मंडी से 40 हजार रुपए उधार लिए, आरोपियों ने षड़यंत्र पूर्वक 1 लाख 47 हजार रुपए की मांग की गई है।

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