11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Pune Porsche Accident: अनीश ने अपनी सैलरी से बनवाया था स्पेशल रूम, मां उसी कमरे में ढूंढ रही बेटा

Emotional story: पुणे में कार एक्सीडेंट में उमरिया के बिरसिंहपुर पाली निवासी आईटी इंजीनियर अनीश अवधिया की मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल..मां और दादी बेसुध...

2 min read
Google source verification
Pune Porsche Accident

Pune Porsche Accident: पुणे में कार एक्सीडेंट में जान गंवाने वाले उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली के आईटी इंजीनियर अनीश अवधिया के परिवार में मातम पसरा हुआ है। जवान बेटे की मौत से पूरा परिवार सदमे में है। बेटे की मौत के बाद पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी परिजन में नाराजगी है। अनीश की मां और दादी तो बेसुध हो चुकी हैं और हर पल अनीश को याद कर रो रही हैं। बता दें कि अनीश और जबलपुर की रहने वाली उसकी दोस्त अश्विनी कोष्टा को शनिवार देर रात एक पार्टी से लौटते वक्त तेज रफ्तार पोर्से कार ने टक्कर मार दी थी जिससे दोनों की मौत हो गई थी। कार एक नामी बिल्डर का नाबालिग बेटा चला रहा था जिसे कोर्ट ने जमानत दे दी है।

अनीश ने अपने लिए बनवाया था कमरा


अनीश के परिजन आत्माराम अवधिया ने बताया कि अनीश एक महीने पहले ही घर आया था और उसने अपनी सैलरी से घर में ही एक कमरा अपने लिए बनाया था। बाद में कंपनी से फोन आ गया और वो वापस पुणे चला गया था। अब अनीश की मौत की खबर आई। परिजन अनीश के बनवाए गए उस कमरे को देखकर बेसुध हो रहे हैं। अनीश की मां बार-बार कमरे में जाती है और बेटे को ढूंढ रही है।
यह भी पढ़ें- GANGRAPE IN CAR: एमपी में कार में गैंगरेप, 9वीं की स्टूडेंट से हैवानियत


पुलिस की कार्यप्रणाली से परिजन नाराज


अनीश के परिजन पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज हैं उनका कहना है कि नशे में बिल्डर का नाबालिग बेटा 200 की स्पीड से कार दौड़ा रहा था इसके बाद भी नार्मल केस बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि ये दुर्घटना नहीं, बल्कि हत्या है। आरोपी की जमानत रद्द होनी चाहिए । परिजनों का कहना है कि पुलिस 304 के तहत कार्रवाई कर आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत करे इसके बाद न्यायालय निर्णय लेगी कि कार चलाने वाला अण्डर एज है या नहीं। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने न तो मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत की और न ही कोई और साक्ष्य।
यह भी पढ़ें- 300 शब्द के निबंध पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने दी थी नाबालिग को जमानत, पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन