31 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo
home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

Court Order मुकीम काला गैंग के शार्प शूटर समेत चार को उम्रकैद

शामली में हुए चर्चित फैजान हत्याकांड में अदालत में फैंसला सुनाते हुए चार लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
less than 1 minute read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

शामली

•

image

Shivmani Tyagi

•

Updated: 4 Jun 2022, 11:23 PM IST

catchment area

catchment area

शामली। वर्ष 2016 में हुए चर्चित फैजान हत्याकांड में अदालत का फैंसला आया है। अदालत ने मुकीम काला गैंग के बदमाश समेत चार लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत के इस फैंसले का फैजान के परिजनों ने स्वागत किया है। इस पूरे मामले में फैजान के पिता ने आठ लोगों के नामजद किया था। पुलिस जांच में चार लोग निर्दोश पाए गए थे। अब पुलिस रिपोर्ट के आधार पर ही अदालत ने अपना फैंसला सुनाया है।


वादी के अधिवक्ता नरेंद्र चौहान ने बताया कि वर्ष 2016 में 23 अप्रैल को झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव बसी में फैजान नाम के युवक की उसके घर से बुलाकर की हत्या कर दी गई थी। इसका शव श्यामली-श्यामला के जंगल में पड़ा हुआ मिला था। फैजान के पिता ने पुलिस को पूरी घटना बताते हुए आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जब जांच की तो उसमें चार लोगों के नाम गलत पाए गए। जिन्हें पुलिस ने निकाल दिया था जबकि बाकी बचे आरोपी हैदर, मोमिन, वाहिद और फैसल पुत्रगण मेहताब निवासी ग्राम चित्रों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।

अब अदालत ने पुलिस की चार्जशाटी पर आए साक्ष्य और गवाहों की गहावी के आधार पर चारों भाइयों को दोषी मानते हुए इन्हें सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार हुड्डा की अदालत से यह फैसला आया है। अदालत ने सभी पर अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने अपने फैसले कहा है कि यदि ये लोग अर्थदंड नहीं जमा कराते हैं तो इन्हें एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस फैंसले का फैजान के परिजनों ने स्वागत किया है।

यह भी पढ़ें:

यह भी पढ़ें:

यह भी पढ़ें:

बड़ी खबरें

View All

शामली

उत्तर प्रदेश