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17 मार्च को किया था गैंगरेप, अब 17 मार्च को ही मिली उम्रकैद, पढ़ें पूरा मामला

पिछले साल 17 मार्च को 3 दरिंदों ने मिलकर नाबालिग से की थी हैवानियत...

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श्योपुर. जिस तारीख को दरिंदों ने नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाया था ठीक उसी तारीख को एक साल बाद कोर्ट ने आरोपी दरिंदों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामला श्योपुर जिले का है जहां 15 साल की नाबालिग के साथ तीन दरिंदों ने पिछले साल 17 मार्च को गैंगरेप किया था अब एक साल बाद 17 मार्च को ही जिला कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रदीप मित्तल ने गैंगरेप के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

जिस तारीख को हैवानियत उसी तारीख को उम्रकैद
पिछले साल 17 मार्च को श्योपुर जिले के देहात थाना इलाके के काली तलाई गांव की रहने वाली 15 साल की नाबालिग के साथ तीन दरिंदों ने गैंगरेप किया था। वारदात के दिन नाबालिग कुछ ग्रामीणों के साथ जंगल में गई थी तभी तीनों दरिंदे युवक उसे मुंह दबाकर जंगल में अंदर ले गए थे और बारी-बारी से उसके साथ रेप किया था। वारदात के बाद आरोपी के चंगुल से छूटकर नाबालिग भाग रही थी तभी लोगों ने उसे देख लिया था और परिजन को सूचना दी थी। जिसके बाद परिजन के पूछने पर उसने तीनों दरिंदों शहबाज, रियाज और मोसिम की हैवानियत के बारे में बताया था।

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हाईकोर्ट के वकील ने फ्री में लड़ा मुकदमा
नाबालिग के साथ हुए गैंगरेप की शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए 8 दिन के अंदर कोर्ट में चालान पेश किया था। वहीं ग्वालियर हाईकोर्ट के वकील बीके शर्मा ने बिना फीस लिए पीड़िता की ओर से मुकदमा लड़ा और एक साल तक चली मामले की सुनवाई के बाद अब कोर्ट ने 17 मार्च को ही तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।

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