
प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका
Sikar Collector IAS Mukul Sharma: मारपीट के एक मामले में गवाहों की तामील नहीं करवाने और कोर्ट द्वारा लगाया गया 10 हजार का जुर्माना (कोर्ट कोस्ट) जमा नहीं करवाने पर कोर्ट ने सीकर कलक्टर मुकुल शर्मा की सरकारी गाड़ी को कुर्क करने के आदेश दिए हैं।
यह आदेश सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट हिमांशु कुमावत ने दिए। न्यायाधीश ने न्यायालय के सेल आमीन के नाम कुर्की वारंट जारी किए हैं।
उन्होंने जिला कलक्टर का राजकीय वाहन कुर्क कर रिपोर्ट न्यायायल में पेश करने के आदेश दिए। सहायक अभियोजन अधिकारी कमला कुमारी ने बताया कि न्यायाधीश हिमांशु कुमावत ने सरकार बनाम गणेश आदि केस में पुलिस की ओर से गवाहों को नोटिस तामील नहीं करवाए जाने पर राजस्थान सरकार पर 10 हजार रुपए का जुर्माना (कोर्ट कोस्ट) लगाया था।
जुर्माना अदायगी के संबंध में कोर्ट ने जिला कलक्टर सीकर को निर्देशित किया था कि वे आगामी पेशी या उससे पहले न्यायालय में जुर्माना राशि जमा करवाना सुनिश्चित करें। कलक्टर मुकुल शर्मा ने 3 और 19 अक्टूबर को न्यायालय से कोर्ट कोस्ट जमा करवाए जाने के लिए अवसर मांगे, जो कोर्ट ने दे दिए लेकिन इसके बाद भी जुर्माना अदा नहीं किया गया।
इधर न्यायालय ने कलक्टर और एसपी को गवाहों की तामील नहीं करवाने पर कोतवाल पर कार्रवाई के आदेश दिए थे। संबंधित थानाधिकारी के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्यवाही संबंधित तथ्य भी न्यायालय में पेश नहीं किए।
आदेश में न्यायाधीश ने कहा कि जिला कलक्टर मुकुल शर्मा एवं संबंधित पुलिस अधीक्षक प्रवीन नायक नूनावत उदासीनता दिखाते हुए न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की है। न्यायाधीश ने इस प्रकरण में राजस्थान उच्च न्यायालय की रूलिंग आकाश बनाम राजस्थान राज्य का हवाला देते हुए यह आदेश जारी किया है।
Updated on:
10 Oct 2025 10:14 am
Published on:
10 Oct 2025 10:13 am
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