
पत्रिका फाइल फोटो
सीकर। एडीजे कोर्ट-2 के जज सत्यप्रकाश सोनी ने शराब पार्टी के दौरान हुए विवाद में अपने ही दोस्त के सिर पर हथौड़ा मारकर उसकी हत्या करने के मामले में अभियुक्त को आजीवन की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोप है कि शराब पार्टी के बाद खाना बनाने की बात को लेकर हुए विवाद के चलते दोस्त ने ही दोस्त की हत्या कर की थी।
लोक अभियोजक रामवतार शर्मा ने बताया कि घटना सीकर के धोद थाना इलाके में 12 सितंबर 2024 को हुई थी। बिहार के पर्वता एरिया के रहने वाले दो मजदूर मिथुन (36) और राहुल (26) बिजली के पोल लगाने का काम करते थे। दोनों के बीच में गहरी दोस्ती थी व वहां एक खेत में बने मकान में रहते थे।
12 सितंबर 2024 की रात दोनों ने शराब पार्टी की। इसी दौरान खाना बनाने की बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया था। शराब पार्टी के बाद मिथुन तो वहीं पर सो गया था। जबकि राहुल पास में जेसीबी में सो रहा था। इसी दौरान रात के समय राहुल ने आवेश में आकर हथौड़े से मिथुन के सिर पर हमला कर दिया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अभियुक्त राहुल मौके से फरार हो गया था।
पुलिस थाना में मामला दर्ज होने के बाद आरोपी राहुल को गिरफ्तार किया गया। राहुल पुलिस के डर से खेत में छिप गया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया। लोक अभियोजक रामवतार शर्मा ने बताया कि अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 14 गवाह और 48 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए। जिसके आधार पर अभियुक्त राहुल (26) पुत्र उमेश शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
सुबह वहां काम करने वाले अन्य श्रमिकों को मिथुन का शव खेत में लहूलुहान हालत में पड़ा मिला था। यह देखकर श्रमिक घबरा गए और तुंरत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि के बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज की।
Updated on:
28 Mar 2026 09:25 am
Published on:
28 Mar 2026 09:25 am
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