29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजस्थान में यहां गुटखा, बीड़ी, सिगरेट बेचने के लिए लाइसेंस लेना हुआ अनिवार्य

शिक्षा नगरी को तंबाकू मुक्त करने के लिए नगर परिषद ने नई पहल की है। नवलगढ़ रोड व पिपराली रोड के सौ गज के दायरे में अब कोई भी दुकानदार गुटखा, बीड़ी, सिगरेट या किसी भी तरह का तंबाकू नहीं बेच पाएगा।

2 min read
Google source verification

सीकर

image

kamlesh sharma

May 27, 2023

mandatory to take license to sell Tobacco bidi cigarette in sikar

सांकेतिक तस्वीर

सीकर। शिक्षा नगरी को तंबाकू मुक्त करने के लिए नगर परिषद ने नई पहल की है। नवलगढ़ रोड व पिपराली रोड के सौ गज के दायरे में अब कोई भी दुकानदार गुटखा, बीड़ी, सिगरेट या किसी भी तरह का तंबाकू नहीं बेच पाएगा।

शिक्षण संस्थाओं के आसपास भी इन्हें खरीदने व बेचने पर पाबंदी होगी। यही नहीं नगर परिषद के बाकी क्षेत्र में भी तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों को नगर परिषद में पंजीकरण करवाने के साथ लाइसेंस लेना होगा। ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। सभापति जीवण खां व आयुक्त शशिकांत शर्मा ने शुक्रवार को प्रेसवार्ता कर इसकी जानकारी दी।

876 करोड़ की तंबाकू खा रहे सीकरवासी
सभापति जीवण खां ने बताया कि जिले में 15 वर्ष से अधिक उम्र के चार लाख 80 हजार तंबाकू उपभोगकर्ता सालाना 876 करोड़ रुपए की तंबाकू खा रहे हैं। जो शिक्षा नगरी की छवि पर दाग का है। उन्होंने कहा कि यहां विश्वास के साथ बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजने वाले अभिभावकों के साथ भी धोखा है। ऐसे में बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए शहर के दो मार्गों पर तंबाकू के क्रय- विक्रय पर रोक सहित सभी व्यापारियों के लिए पंजीकरण व लाइसेंस व्यवस्था अनुज्ञप्ति शुल्क नियम 2023 के तहत लागू की जा रही है। इसके लिए सभी व्यापारियों का सहयोग लेकर आगे बढ़ा जाएगा।

ये है लाइसेंस शुल्क
नगर परिषद आयुक्त ने बताया कि स्थाई दुकानों का रजिस्ट्रेशन शुल्क 100 व लाइसेंस शुल्क 1200 रुपए निर्धारित किया गया है। इसी तरह फुटपाथ पर गुमटी, खोखा या कियोस्क का रजिस्ट्रेशन शुल्क 200 व लाइसेंस शुल्क 2400 रुपए, फुटकर स्थाई दुकानों के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क 500 व वार्षिक लाइसेंस शुल्क 4800 रुपए तथा थोक विक्रेता का रजिस्ट्रेशन शुल्क एक हजार तथा लाइसेंस शुल्क 25 हजार रुपए निर्धारित गया है। व्यापारियों को तीन साल में रजिस्ट्रेशन व हर साल लाइसेंस शुल्क जमा कराना होगा।

एक महीने में लेना होगा लाइसेंस
आयुक्त शशिकांत शर्मा ने बताया कि पहले जागरुकता अभियान के साथ व्यापारियों को पंजीकरण व लाइसेंस के लिए प्रेरित किया जाएगा। एक महीने में पंजीकरण व लाइसेंस नहीं लेने पर व्यापारियों के खिलाफ कोटपा एक्ट सहित अन्य प्रावधानों में कानूनी कार्रवाई की जाएगी।