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शर्मनाक: चार साल की मासूम से ऑटो में युवक ने की गंदी हरकत

शहर कोतवाली इलाके में चार दिन पहले पांच वर्षीय बच्ची से ऑटो में अश्लील हरकत के मामले में पुलिस और न्यायालय ने गंभीर रुख अपनाया है।
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शहर कोतवाली इलाके में चार दिन पहले पांच वर्षीय बच्ची से ऑटो में अश्लील हरकत के मामले में पुलिस और न्यायालय ने गंभीर रुख अपनाया है।

The house was going home alone, then the villagers heard it

सीकर.

शहर कोतवाली इलाके में चार दिन पहले पांच वर्षीय बच्ची से ऑटो में अश्लील हरकत के मामले में पुलिस और न्यायालय ने गंभीर रुख अपनाया है। पुलिस की ओर से मामले में जांच पूरी कर ली गई है। गुरुवार को न्यायालय में चार्जशीट पेश की जाएगी। इसके साथ ही न्यायालय से मामले में हर दिन सुनवाई का आग्रह किया जाएगा। ऐसे में मामले में जल्द फैसला आने की उम्मीद है। सीकर के पोक्सो कोर्ट ने फरवरी माह में खाटूश्यामजी में चार वर्षीय बच्ची से बलात्कार के मामले में महज पांच कार्य दिवस में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर प्रदेश में त्वरीत न्याय का बड़ा उदाहरण पेश किया था।


वारदात के बाद भागा पुलिस ने पकड़ा
मामला शहर के मोहल्ला रोशनगंज, पडियार कॉलोनी में 20 अप्रेल की रात करीब नौ बजे का है। उसी क्षेत्र का निवासी वसीम उस दौरान ऑटो में बैठा शराब पी रहा था। उसने बच्ची को पास बुलाया और उसके साथ अश्लील हरकत की। बालिका ने परिवार के लोगों को जानकारी दी। परिवार के लोग वहां आए तो वसीम उन्हें देखकर भाग गया। दूसरे दिन परिवार के लोगों ने शहर कोतवाली जाकर जानकारी दी। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दूसरे दिन वसीम को उसके रिश्तेदारों के यहां से गिरफ्तार किया।


बच्ची ने न्यायालय में दिए बयान
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मामले की त्वरीत जांच शुरू की। शहर कोतवाल श्रीचंद ने बताया कि संबंधित लोगों के बयान लेने के बाद पीडि़त बच्ची के न्यायालय में 164 के बयान दर्ज करवाए गए। बच्ची ने बयानों में हकीकत बया कर दी। गुरुवार को चार्जशीट पेश की जाएगी।


हर-दिन सुनवाई का आग्रह
लोक अभियोजक शिवरतन शर्मा ने बताया कि पुलिस की ओर से चार्जशीट पेश होने के बाद हर दिन सुनवाई के लिए न्यायालय से आग्रह किया जाएगा। सीकर पोक्सो कोर्ट ने खाटूश्यामजी में फरवरी माह में चार वर्षीय बालिका से बलात्कार के मामले में हर दिन सुनवाई कर आरोपी गुजरात निवासी करण उर्फ कालिया को जीवन भर जेल में रहने की सजा सुनाई थी।