
नाबालिग से खेत में किया बलात्कार, अब दस साल का कारावास
( Sikar Pocso court sentenced 10 years imprisonment for raping a minor) सीकर. राजस्थान के सीकर जिले में पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग बच्ची से बलात्कार के मामले में एक आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास व दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी जिले के रींगस इलाके के भारनी गांव का निवासी शेर सिंह जाखड़ है। जिसे विशिष्ठ न्यायाधीश डॉ. सीमा अग्रवाल ने खेत में घुसकर बालिका से बलात्कार किए जाने के जुर्म में ये सजा दी है।
2018 में अकेली देख बनाया शिकार
प्रकरण के अनुसार वर्ष 2018 में आरोपी ने खेत में काम कर रही नाबलिग बालिका से बलात्कार किया। वारदात के दौरान नाबालिग के माता-पिता घर में नहीं थे। वे किसी काम से बाहर गए हुए थे। जब वापस आए तो बालिका ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी। इस पर पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। पूर्व पीपी शिवरतन शर्मा ने बताया कि मामले में न्यायालय में न्यायालय में 15 गवाहों के बयान करवाए गए तथा 22 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए। मामले के फैसले में न्यायाधीश ने कहा है कि अभियुक्त ने नाबालिग के साथ जबरदस्ती गलत कार्य किया है। इसका बालिका के स्वास्थ्य और मनमस्तिष्क पर जीवन भर के लिए घातक असर पड़ेगा। ऐसा अपराधी सहानुभूति व दया का पात्र नहीं हो सकता। हल्का दंड अपराधी को उत्साहित करेगा और उसके परिणाम समाज को भुगतने होंगे। अभियुक्त का कृत्य समाज के विरूद्ध गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को दंडित किया जाना आवश्यक है। न्यायालय ने आरोपी को दस वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही पीडि़ता को राजस्थान पीडि़त प्रतिकर विनियम अधिनियम के तहत समुचित प्रतिकर दिलवाए जाने की अनुशंसा की है। मामले में राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक यशपाल सिंह महला ने पैरवी की।
Published on:
23 Sept 2021 08:07 pm
