
श्रम विभाग की इस कार्रवाई से मचा लोगों में हडक़ंप
सीकर.
जिले में 10 साल में बने आवासीय एवं गैर आवासीय निर्माण कार्यों पर लागत का एक प्रतिशत शेष अर्थात उपकर वसूलने के लिए विभाग ने 446 भवन निर्माताओं को नोटिस जारी किए गए है। सहायक श्रम आयुक्त चैनसिंह शेखावत ने बताया कि भवन एवं अन्य संनिर्माण अधिनियम 1996 के अन्तर्गत भवन उपकर भवन लागत का एक प्रतिशत देय है, इसके लिए श्रम विभाग ने तीन श्रम निरीक्षकों की टीम गठित की है। ऐसे भवन निर्माता जिन्होंने 2009 के बाद में 10 लाख से अधिक का आवासीय भवन बनाया है उन पर शेष लागू होता है । 10 लाख से कम के प्रत्येक गैर आवासीय भवन शिक्षण संस्थान चिकित्सालय, धर्मशाला, होटल फेक्ट्री आदि पर भी एक प्रतिशत उपकर लगता है। उपकर संग्रहण के लिए नगर परिषद व नगर पालिकाओं को भवन स्वीकृति देते समय व भवन पूर्णता प्रमाणपत्र देते समय शेष वसूलने के निर्देश दिये गए है। ग्रामीण क्षेत्र में सभी ग्राम पंचायतों में शेष वसूली के लिए विकास अधिकारियों को निर्देश दिए गए है । विभाग द्वारा प्रारंभ में सर्वे करवाया गया इसके बाद शेष के नोटिस जारी किए। नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर असेसमेंट ऑर्डर जारी किए जाएंगे तथा शेष जमा नहीं करवाने वालों पर नियमानुसार 24 प्रतिशत ब्याज पेनल्टी सहित वसूली के लिए भवन निर्माताओं से वसूली के लिए जिला कलेक्टर को मामला भेजा जाएगा।
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Updated on:
09 Mar 2019 06:14 pm
Published on:
09 Mar 2019 05:59 pm
