
लोकसभा चुनावों को लेकर इस निर्देश का रखना होगा ध्यान
सीकर.
लोकसभा आम चुनाव के अंतर्गत लोकसभा क्षेत्र में शनिवार शाम छह बजे बाद चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त होने के बाद सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, प्रचारक व नेता लोकसभा क्षेत्र को छोड़ दें, यदि वे यहां के मतदाता नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सभी दलों, अभ्यर्थियों, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं, समर्थकों से आदर्श आचार संहिता की पालना की अपेक्षा की जाती है। निर्वाचन आयोग के निर्देशों का उल्लंघन होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदान समाप्ति के समय से पहले 48 घंटों के दौरान किसी प्रकार की सार्वजनिक सभा, लाउड स्पीकरों के उपयोग तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रचार पर प्रतिबंध रहेगा। किसी भी प्रकार के राजनीतिक वॉयस मैसेज अथवा बल्क मैसेज भी इस दौरान नहीं किए जा सकेंगे। प्रिंट मीडिया में 5 व 6 मई को छपने वाले विज्ञापनों का भी अधिप्रमाणन आवश्यक होगा।
सूखा दिवस घोषित
इस दौरान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135ग के प्रावधान अनुसार संपूर्ण जिला क्षेत्र में सूखा दिवस घोषित किया गया है। इसकी पालना में समस्त प्रकार की मदिरा, बीयर की दुकानें बंद रहेंगी। किसी भी प्रकार की मदिरा के क्रय-विक्रय, परिवहन पर इस दौरान प्रतिबंध रहेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा इसका उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
Updated on:
04 May 2019 04:39 pm
Published on:
04 May 2019 04:39 pm
