
Woman lifetime imprisonment with lover in Husband murder case churu
सुजानगढ़ (चूरू). अवैध संबंधों के खातिर एक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की जान ले ली और फिर शव को कार में रख जला डाला। राजस्थान के चूरू जिले के सालासर पुलिस थाना इलाके का करीब 13 साल पुराना यह मामला एक बार फिर से लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। वजह है इस मामले में कोर्ट का फैसला।
कोर्ट ने दोषी महिला व उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है। सोमवार को एडीजे रामपाल जाट ने फैसले में हरियाणा के गांव खरड़ निवासी सुनीता व प्रेमी टैक्सी चालक हांसी निवासी विनयकुमार को दोषी मानकर धारा 302 व 302/120 में दोनों को आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
जुर्माना न देने पर 6 -6 माह का अतिरिक्त कारावास होगा। धारा 435 में 7-7 वर्ष व 2-2 हजार रुपए जुर्माना से तथा धारा 201 में 3-3 वर्ष कठोर कारावास व एक-एक हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया। मृतक के एक पुत्र व पुत्री के बेसहारा हो जाने पर पुनर्वास के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रकरण भेजा गया है। निर्णय में 26 गवाह व 6 8 दस्तावेज सबूत के तौर पर पेश किए गए।
यह है पूरी लव स्टोरी
-चूरू जिले के सालासर पुलिस थाने में 12 मई 2005 को एक मामला खरड़ निवासी बलजीतसिंह जाट ने दर्ज कराया था कि मेरे बड़े भाई 41 वर्षीय सतवीर की पत्नी सुनीता से हांसी निवासी विनयकुमार जाट से अवैध सम्बन्ध हैं।
-विनय ने गाड़ी सतवीर को दे रखी थी कि विनय, सुनीता व सतवीर को लेकर एक दिन पहले सालासर गाड़ी से लेकर आए।
-सुनीता ने अपने पति सतवीर की विनय के साथ मिलकर हत्या कर दी और दोनों ने गाड़ी में सतवीर के शव को रखकर आग लगा दी। इसके बाद फरार हो गए थे।
-इसका परिवादी बलजीत को तब पता चला जब विनय की मां शकुन्तला सतवीर के घर जाकर सतवीर के बच्चों को जलने की जानकारी दी।
-सूचना पर बलजीत व रिश्तेदार पवन सालासर पहुंचे व घटना स्थल देखा। पुलिस ने सुनीता व विनय को गिरफ्तार कर लिया जो अभी भी जेल में है।
Updated on:
20 Nov 2018 10:50 am
Published on:
20 Nov 2018 10:49 am
