
Galloping vehicles in the district
सिंगरौली. शहर के बीचोंबीच चल रहे मौत के वाहनों पर किसी तरह का अंकुश नहीं है। ये वाहन शहर की खास सड़क से गुजरते हैं। हैरत यह कि भारी वाहनों में विस्फोटक सामग्री भरी होती है। इसी के साथ ही रेत व गिट्टी लदे वाहन भी शहर के बीच से गुजरते हैं। इस तरह से दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। इधर, नगर निगम से मिली जानकारी के अनुसार, भारी वाहनों के संचालन के लिए प्रस्तावित बाइपास सड़कों के निर्माण योजना ठंडे बस्ते में पड़ गई है।
शहर के बीचोबीच से गुजरते हैं भारी वाहन
महापौर प्रेमवती खैरवार ने बताया कि बाइपास निर्माण के लिए सरकारी के साथ ही निजी भू-स्वामियों की जमीनें हैं। नगर निगम अभी भू-अधिग्रहण की स्थिति में नहीं है। लिहाजा अभी शहरियों को भारी वाहनों से निजात नहीं मिलने वाली है। बता दें कि एनसीएल समेत अन्य निजी कोलमाइंस में विस्फोट के लिए विस्फोटक सामग्री की सप्लाई की जाती है। विस्फोटक सामग्री जिला मुख्यालय स्थित बलियरी औद्योगिक क्षेत्र, छत्तीसगढ़ व झारखंड आदि जगहों से भारी वाहनों में भरकर भेजी जाती है। सारे भारी वाहन शहर के बीचोबीच गुजरते हैं। भारी वाहनों से खतरे बने रहते हैं।
सर्वाधिक खतरे वाले स्थान
शहर के सर्वाधिक खतरे वाले स्थानों में अम्बेडकर चौक, थाना रोड्र यातायात चौक,माजन मोड़ और नवनगर बाजार हैं। सारे भारी वाहन शहर के बीचोबीच गुजरते हैं। भारी वाहनों से खतरे बने रहते हैं।
इधर, 21 वाहनों के खिलाफ हुई चालानी कारवाई
विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विंध्यनगर पुलिस ने वाहनों की चेकिंग अभियान शुरू कर दी है। शुक्रवार की शाम पुलिस चेकिंग लगाकर 21 वाहनों के चालान काटे। वहीं वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने सख्त निर्देश दिया गया है। पुलिस अधीक्षक रियाज इकबाल व एएसपी प्रदीप शेन्डे के मार्गदर्शन एवं सीएसपी अनिल सोनकर के मार्गदर्शन में विंध्यनगर टीआई अरुण पाण्डेय के नेतृत्व में यह चालानी कारवाई की गई। कारवाई के दौरान पुलिस वाहनों के नंबर प्लेट, रिफ्लेक्टर, अग्रिशमक यंत्र, फस्ट एंड बॉक्स सहित वाहनों के कागजात पुलिस चेक कर रही थी। चेकिंग के दौरान दो दर्जन वाहन चालक ऐसे मिले जो यातायात नियमों को दरकिनार कर फर्राटे मार रहे थे। उन वाहन चालकों के खिलाफ कारवाई करते हुए पुलिस ने 40 हजार रुपए के चालान काटा है। पुलिस की यह कारवाई लगातार चलती रहेगी। यदि वाहन चालक यातायात नियमों को दरकिनार कर चल रहे हैं तो ऐसे वाहन चालकों को पुलिस नहीं ब सेगी।
Published on:
06 Oct 2018 02:00 am
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