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नोटिस के बाद भी अवैध निर्माण, यूआईटी सचिव ने दिए भवन सील करने के आदेश

- यूआईटी की तलहटी में कार्रवाई, बिना स्वीकृति निर्माण कार्य नहीं करने की चेतावनी के बावजूद करवाया जा रहा थानिर्माण
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sirohi

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आबूरोड. तलहटी में यूआईटी क्षेत्राधिकार में लम्बे समय से बिना निर्माण स्वीकृति के हो रहे निर्माण कार्यों के चलते नोटिस जारी करने के बावजूद कुछ निर्माणकर्ताओं द्वारा कार्य जारी रखने पर यूआईटी ने कार्रवाईकरते हुए एक भवन को सील करने के आदेश दिए हैं।बुधवार को आदेश की पालना में यूआईटी कार्मिकों की टीम ने मौका स्थल पर निर्माणाधीन भवनों पर नोटिस चस्पा किए।
जानकारी के अनुसार यूआईटी सचिव कुशलकुमार कोठारी के निर्देश पर राजस्थान नगरीय विकास विभाग, जयपुुर के अधिनियम २०१० की धारा ९०-ए व ९०-सी के तहत रविंद्रप्रतापसिंह व अनूपसिंह के तलहटी में कई बार बिना स्वीकृति कार्य बंद करवाने के बावजूद कार्य जारी रखने पर निर्माणाधीन भवन को सील करने के आदेश जारी किए गए। जिस पर कार्याल में कार्यरत कर्मचारी भू निरीक्षक व नायब तहसीलदार की उपस्थिति में निर्माणाधीन भवनों पर आदेश चस्पा किए गए।
इन्हें भी दी अंतिम चेतावनी
साथ ही सुरेशकुमार पुत्र मोतीलाल गौड़, अनूपसिंह, बीज बहादूर थापा व नर्मदा देवी के चालू कार्यों को बंद करवाया गया। मौके पर कार्मिकों ने अंतिम चेतावनी नोटिस चस्पा करते हुएबिना स्वीकृति कार्य नहीं करने के लिएपाबंद किया।
बफर जोन के बावजूद बन रही बहुमंजिला इमारतें
ज्ञातव्य हो कि माउंट आबू वन्यजीव सेंचुरी के आसपास की परिधि में तलहटी व आसपास का इलाका बफर जोन में होने के कारण बहुमंजिला इमारतों के निर्माण पर रोक है, इसके बावजूद यहां कई मंजिला इमारतों के कार्य हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई नहीं होने के कारण नियमों का धड़ल्ले से उल्लंघन हो रहा है।
इन्होंने बताया ...
पूर्व में नोटिस जारी कर कार्य रूकवाने के बावजूद निर्माण करवाने पर तलहटी में दो जनों को भवन सील करने के आदेश जारी किएगए। निर्माणकर्ताको आवश्यक सामान निकालने के लिए आदेश की कॉपी निर्माण स्थल पर चस्पा कर दी गईहै।
- कुशलकुमार कोठारी, सचिव, यूआईटी आबू