
Harsh Patel Sentenced to 10 Years in US
Rajasthan Crime: श्रीगंगानगर। जवाहर नगर थाना क्षेत्र के एसएसबी रोड इलाके में 7 साल के बच्चे का अपहरण और हत्या के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है। बच्चे की हत्या करने के बाद शव को नहर में फेंक दिया गया था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव मागो ने दोषी युवक को आजीवन कारावास और एक लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
सहायक लोक अभियोजक धर्मेन्द्र सिंह ने बताया कि एसएसबी रोड पर रहने वाले राजेश कुमार ने 15 मार्च 2017 को जवाहर नगर थाने में सूचना दी कि उसका 7 साल का बच्चा लापता हो गया है। दूसरी तरफ आरोपी भूरा का बास, देशनोक, बीकानेर निवासी पंकज जैन (35) ने भी उसी दिन पुलिस को फोन करके बताया कि एक महिला बच्चे का अपहरण करके ले गई है।
आरोपी पंकज जैन पुलिस को उस महिला का नाम भी बताया, जिसने बच्चे का अपहरण किया। करीब एक सप्ताह बाद आरोपी ने फिर पुलिस को फोन कर कहा कि आरोपी महिला ने बच्चे की हत्या कर दी है। इसके बाद पुलिस ने महिला को राउंडअप करके पूछताछ की तो मामला सब उलट गया।
पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि पंकज जैन उस महिला के साथ एसएसबी रोड पर पहले लिव-इन रिलेशन में रहता था। उसकी महिला के साथ अनबन हो गई, इसलिए उसे फंसाने के लिए बच्चे को टॉफी का लालच देकर उसका अपहरण किया और एक टेंपो में बिठाकर साधुवाली से आगे जेड नहर में फेंक दिया।
महिला से पूछताछ और बरामद मोबाइल से कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची और पंकज जैन को बीकानेर से गिरफ्तार कर लिया। तब से वह जेल में ही था। इस प्रकरण में बुधवार को जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजीव मागो ने पंकज जैन को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा से दंडित किया।
Published on:
29 May 2025 02:23 pm
बड़ी खबरें
View Allश्री गंगानगर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग
