8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Rajasthan Crime: लिव-इन पार्टनर को फंसाने के चक्कर में दूसरे के बच्चे की हुई थी हत्या, 8 साल बाद कोर्ट ने सुनाई सजा

Rajasthan Crime: श्रीगंगानगर जिले में 8 साल पहले 7 साल के बच्चे का अपहरण और हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने लिव-इन पार्टनर से बदला लेने के लिए वारदात को अंजाम दिया था।

2 min read
Google source verification
Court Judgement

Harsh Patel Sentenced to 10 Years in US

Rajasthan Crime: श्रीगंगानगर। जवाहर नगर थाना क्षेत्र के एसएसबी रोड इलाके में 7 साल के बच्चे का अपहरण और हत्या के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है। बच्चे की हत्या करने के बाद शव को नहर में फेंक दिया गया था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव मागो ने दोषी युवक को आजीवन कारावास और एक लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

सहायक लोक अभियोजक धर्मेन्द्र सिंह ने बताया कि एसएसबी रोड पर रहने वाले राजेश कुमार ने 15 मार्च 2017 को जवाहर नगर थाने में सूचना दी कि उसका 7 साल का बच्चा लापता हो गया है। दूसरी तरफ आरोपी भूरा का बास, देशनोक, बीकानेर निवासी पंकज जैन (35) ने भी उसी दिन पुलिस को फोन करके बताया कि एक महिला बच्चे का अपहरण करके ले गई है।

अपहरण के बाद की थी हत्या

आरोपी पंकज जैन पुलिस को उस महिला का नाम भी बताया, जिसने बच्चे का अपहरण किया। करीब एक सप्ताह बाद आरोपी ने फिर पुलिस को फोन कर कहा कि आरोपी महिला ने बच्चे की हत्या कर दी है। इसके बाद पुलिस ने महिला को राउंडअप करके पूछताछ की तो मामला सब उलट गया।

टॉफी का लालच देकर बच्चे को ले गया था साथ

पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि पंकज जैन उस महिला के साथ एसएसबी रोड पर पहले लिव-इन रिलेशन में रहता था। उसकी महिला के साथ अनबन हो गई, इसलिए उसे फंसाने के लिए बच्चे को टॉफी का लालच देकर उसका अपहरण किया और एक टेंपो में बिठाकर साधुवाली से आगे जेड नहर में फेंक दिया।

कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी तक पहुंची पुलिस

महिला से पूछताछ और बरामद मोबाइल से कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची और पंकज जैन को बीकानेर से गिरफ्तार कर लिया। तब से वह जेल में ही था। इस प्रकरण में बुधवार को जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजीव मागो ने पंकज जैन को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा से दंडित किया।

यह भी पढ़ें : बैलगाड़ी से जा रहा दंपती हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आया, पति और बैल की हुई मौत, पत्नी गंभीर घायल