
साढे पांच लाख रुपए का मारा टांका, अब सरपंच, ग्राम सचिव और दो जेटीओ पर एफआईआर के आदेश
श्रीगंगानगर।
कृषि भूमि में पानी स्टोरेज के लिए टांका निर्माण किए बिना उसका भुगतान उठाकर पांच लाख 66 हजार रुपए गबन करने के मामले में जिला परिषद प्रशासन ने घड़साना क्षेत्र के गांव 2 केएलडी सरपंच, ग्राम सचिव और दो जेटीए के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश पंचायत समिति घड़साना के विकास अधिकारी को दिए है।
ग्राम पंचायत 2 केएलडी में पिछले चार सालों में कराए गए विकास कार्यो और अन्य मदों में हुए भुगतान की गड़बडिय़ों की शिकायत जब जिला परिषद प्रशासन को मिली तो जांच दल गठित किया। इस जांच दल ने मुन्नी देवी पत्नी प्रहलाद राय बिश्नोई, सतपाल पुत्र बुधराम बिश्नोई, ओमप्रकाश पुत्र जालूराम और उग्र सिंह पुत्र प्रहलाद राय बिश्नोई की कृषि भूमि में अलग अलग एक-एक कुल चार टांका का निर्माण करने थे लेकिन ग्राम पंचायत ने बिना निर्माण कराए इन चारों कार्यो के एवज में 5 लाख 66 हजार 484 रुपए का भुगतान कर दिया।
जांच दल ने 5 लाख 66 हजार 484 रुपए का गबन मानते हुए सरपंच राकेश मेहरिया, ग्राम सचिव मीरा यादव, कनिष्ठ तकनीकी सहायकों गुरजंट सिंह व किशन खरेरा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अनुशंषा की, इस पर जिला परिषद की सीईओ चिन्मयी गोपाल ने घड़साना पंचायत समिति के विकास अधिकारी को सरपंच, ग्राम सचिव और दो जेटीए के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए है।
Updated on:
29 Nov 2018 06:37 pm
Published on:
29 Nov 2018 06:37 pm
