श्रीगंगानगर। जिला सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्यनाराण व्यास की अध्यक्षता में कोर्ट कैम्पस में पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के साथ बैठक हुई। सैशन जज व्यास की अगुवाई में इस कमेटी ने विभिन्न प्रकरणों में 18 पीडि़तों को 45 लाख रुपए की राशि प्रतिकर के रूप में वितरित करने पर मुहर लगाई।
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जिला विधिक सेव प्राधिकरण के सचिव एडीजे गजेन्द्र सिंह तेनगुरिया ने बताया कि इस बैठक में राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम से संबंधित कुल 20 आवेदन पत्रों पर विचार किया गया। इसमें से 18 लाभान्वितों को कुल प्रतिकर राशि 45 लाख 50 हजार रुपए पारित की गई।
बैठक में जिला कलक्टर सौरभ स्वामी, जिला पुलिस अधीक्षक पारिस देशमुख, श्रम न्यायालय के न्यायाधीश रमाशंकर वर्मा, फैमिली कोर्ट के जज दीपक कुमार, केन्द्रीय कारागृह अधीक्षक डॉ. अभिषेक शर्मा, लोक अभियोजक ओमप्रकाश आर्य आदि मौजूद रहे।
सचिव का कहना था कि राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना 2011 का उद्देश्य पीड़ित या उसके आश्रितों को जिनको अपराध के परिणामस्वरूप कोई हानि या क्षति पहुंची है, उनको राज्य सरकार की ओर से सहायता प्रदान करना है।
इससे पीड़ित को पुर्नस्थापना व आर्थिक सहयोग मिल सके। इस योजना का लाभ प्राप्त करनेके लिए पीड़ित या उसके आश्रित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन कर सकते है।