बाद में, आरोपों की संख्या बढ़ाकर मामले को सत्र अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया। दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 313 के मुताबिक, शुक्रवार को दर्ज किए गए बयान में सलमान ने कहा कि दुर्घटना के वक्त न तो उन्होंने शराब पी रखी थी, न ही वह गाड़ी चला रहे थे और न ही घटनास्थल से फरार हुए थे।