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Surajpur BJP Leader Murder Case: भाजपा नेता हरिनंदन राजवाड़े हत्याकांड: सेशन कोर्ट ने 10 आरोपियों का जमानत बॉन्ड किया निरस्त, कहा- सभी को जेल भेजो

Surajpur BJP Leader Murder: जमीन विवाद पर 14 आरोपियों ने 15 दिन पूर्व वारदात को दिया था अंजाम, दोस्तों के साथ पार्टी करने के दौरान अपहरण कर ले गए थे आरोपी, बेदम की थी पिटाई
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BJP Leader kidnap and murder

Surajpur BJP Leader Murder Case, हत्याकांड के 10 आरोपी जिन्हें भेजा गया जेल (Photo Source- Patrika)

प्रतापपुर. सूरजपुर जिले के भाजपा नेता हरिनंदन राजवाड़े की 23 जुलाई को अपहरण कर हत्या (Kidnap and murder) कर दी गई थी। इस हत्याकांड में एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। हत्या, अपहरण सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में दर्ज इस बहुचर्चित मामले की सुनवाई के दौरान सेशन कोर्ट ने 10 आरोपियों की जमानत बॉन्ड निरस्त करते हुए उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के बाद प्रतापपुर पुलिस ने सभी आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरु कर दी है। इस प्रकरण में 4 आरोपी अभी भी फरार हैं। बता दें कि जमीन विवाद को लेकर भाजपा नेता का अपहरण कर बेदम पिटाई की गई थी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी।

भाजपा नेता हरिनंदन राजवाड़े की हत्या (Harinandan Rajwade Murder Case) के मामले में अब तक 14 आरोपियों के विरुद्ध हत्या, अपहरण सहित विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया जा चुका है। मामले से जुड़े अन्य संदिग्ध व्यक्तियों की भी तलाश और पूछताछ जारी है। इससे पहले निचली अदालत से 10 आरोपियों को बॉन्ड पर राहत मिलने के कारण उन्हें जेल नहीं जाना पड़ा था।

मामले को लेकर सोशल मीडिया में लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आने के बाद पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आरोपियों के विरुद्ध धारा 151 के तहत भी कार्रवाई की थी। मृतक के परिजन ने शुरू से ही निष्पक्ष जांच और सभी दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। क्षेत्रीय विधायक शकुंतला सिंह ने भी पीडि़त परिवार से मुलाकात कर प्रशासनिक अधिकारियों से निष्पक्ष जांच करने का आग्रह किया था।

करीब एक सप्ताह से यह हत्याकांड पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। मामले को लेकर न्यायिक प्रक्रिया और कानून-व्यवस्था पर भी कई सवाल उठे। सेशन कोर्ट ने उपलब्ध अभिलेखों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद 10 आरोपियों की जमानत बॉन्ड निरस्त कर उन्हें जेल भेजने के आदेश दिए।

Kidnap and murder case: 4 आरोपी अब भी फरार

पुलिस ने बताया कि मामले में 4 आरोपी अभी भी फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा इस हत्याकांड (Murder case) से जुड़े अन्य पहलुओं की भी गहन जांच जारी है। सेशन कोर्ट के इस फैसले के बाद क्षेत्र में एक बार फिर मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। स्थानीय लोगों और मृतक के परिजनों ने उम्मीद जताई है कि जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और शीघ्र पूरी होगी तथा दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जमानत बॉन्ड निरस्त

सेशन कोर्ट ने कुल 10 आरोपियों का जमानत बॉन्ड निरस्त किया हैं। इनमें ग्राम केवरा निवासी भुनेश्वर प्रसाद राजवाड़े (30), सकल प्रसाद राजवाड़े (29), आशुतोष राजवाड़े (33), सुनील राजवाड़े (22), राज्य गुप्ता (38), शिवम कुमार राजवाड़े (28), मनोज कुमार राजवाड़े (25), शिव कुमार राजवाड़े (28), ललित कुमार राजवाड़े (29) व राजू राजवाड़े (23) शामिल हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि फरार आरोपियों और मामले से जुड़े अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भी जांच एवं कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

ये है मामला

प्रतापपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम गोंदा निवासी भाजपा नेता हरिनंदन राजवाड़े 36 वर्ष (Surajpur BJP Leader) के घर 23 जुलाई की दोपहर अंबिकापुर से 2 दोस्त तुषार और राहुल घूमने आए थे। हरिनंदन उन्हें गांव के ही राजेंद्र प्रसाद के घर ले गया। इसके बाद चारों वहां शराब पार्टी कर रहे थे। यह बात जब गांव के ही ललित राजवाड़े को पता चली तो वह अपने 10-15 दोस्तों के साथ वहां पहुंचा और हरिनंदन का अपहरण कर ले गए।

यह बात राजेंद्र ने हरिनंदन के बड़े भाई बमभोला को बताई तो वह अन्य लोगों के साथ भाई को खोजने निकल पड़ा। काफी खोजबीन के बाद हरिनंदन भैंसामुंडा से लगे ग्राम केंवरा के चौक के पास सडक़ किनारे बेहोशी की हालत में मिला। उसके शरीर से खून बह रहा था तथा चोटों के कई निशान थे। उसे डंडे व अन्य चीजों से बेदम पीटा गया था। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उसी रात उसकी मौत हो गई थी।