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रिश्ता लेकर पहुंचा तो मान गया युवती का पिता, 3 साल तक किया दुष्कर्म और बोला- नहीं करूंगा शादी

3 साल पहले युवक अपने परिजनों के साथ शादी का रिश्ता लेकर पहुंचा था युवती के घर, युवती द्वारा दबाव बनाए जाने पर किया इनकार

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Rape

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सूरजपुर. एक युवक 3 साल पहले अपने परिजनों के साथ अपनी शादी का रिश्ता लेकर युवती के घर पहुंचा था। बातचीत होने के बाद युवती के पिता ने हामी भर दी। इसके बाद युवक ने युवती से 3 साल तक अवैध संबंध बनाए। जब युवती शादी के लिए कहती तो वह टालमटोल करता। कई बार युवती द्वारा बोलने पर उसने शादी से इनकार कर दिया।

इसके बाद युवती ने युवक के खिलाफ परिजनों के साथ थाने पहुंचकर दुष्कर्म का अपराध दर्ज कराया है। पुलिस ने युवक के खिलाफ जुर्म दर्ज कर उसकी खोजबीन शुरु कर दी है।


सूरजपुर जिले के प्रतापपुर विकासखंड स्थित ग्राम कोरिपा निवासी ज्ञान सिंह मराबी 3 साल पूर्व अपने पिता व रिश्तेदारों के साथ शादी का रिश्ता लेकर ग्राम चंदरपुर निवासी युवती के घर पहुंचा था। युवक के परिजनों ने युवती के पिता से बातचीत की तो दोनों ओर से रिश्ता पसंद कर लिया गया। युवती के पिता द्वारा रिश्ते के लिए हामी भरने के बाद युवक की नियत बदलने लगी।

उसने युवती से यह कहकर शारीरिक संबंध स्थापित कर लिया कि दोनों की शादी तो होने ही वाली है। इसके बाद वह 3 साल तक युवती से अपनी हवस मिटाता रहा। इस बीच जब युवती उससे शादी के लिए कहती तो वह आज-कल पर बात टाल जाता था। 3 साल गुजरने के बाद युवती ने जब उससे फिर पूछा कि वह शादी कब करेगा तो युवक ने शादी करने से साफ मना कर दिया।

यह बात सुनकर युवती के पैरों तले से जमीन खिसक गई। इसके बाद युवती ने यह बात अपने परिजनों को बताई और थाने में युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी ज्ञान सिंह के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया है। पुलिस उसकी खोजबीन में जुट गई है।


इधर शराब लेने के बहाने युवती से दुष्कर्म
सूरजपुर जिले के चांदनी बिहारपुर क्षेत्र के ग्राम कछवारी निवासी लक्ष्मण पनिका पिता कौलेशर पनिका 28 मार्च को युवती को घर में अकेले देख शराब लेने के बहाने उसके घर पहुंचा और युवती के साथ जबरन अनाचार किया। इसकी सूचना मोहरसोप पुलिस को दिये जाने के बावजूद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो सूरजपुर पहुंचकर पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की।

यहां पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने शून्य में अपराध दर्ज करते हुए आरोपी के विरूद्ध धारा 376 के तहत कार्रवाई की है।