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Drug smuggling case: कार समेत नशीले इंजेक्शन के साथ पकड़ा गया था युवक, कोर्ट ने सुनाई 10 साल सश्रम कारावास की सजा

Drug smuggling case: कोर्ट ने आरोपी के ऊपर 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया, जनवरी 2025 में नशीले इंजेक्शन के आरोपी को पुलिस ने किया था गिरफ्तार

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Drug smuggling case

Court order (Photo- Patrika)

सूरजपुर। सूरजपुर के बसदेई चौकी पुलिस ने 1 वर्ष पूर्व एक युवक को नशीले इंजेक्शन के साथ पकड़ा था। युवक कार में सवार होकर इंजेक्शन की बिक्री करने जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर उसे धरदबोचा। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। इस मामले (Drug smuggling case) की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) न्यायालय सूरजपुर में हुई। इसमें कोर्ट ने आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है।

सूरजपुर जिले के बसदेई चौकी पुलिस ने 27 जनवरी 2025 को मुखबिर की सूचना पर ग्राम डबरीपारा तालाब के पास मेन रोड पर आरोपी अमजद अली अंसारी पिता शेख हामिद अंसारी उम्र 30 वर्ष (Drug smuggling case) निवासी ग्राम जूर को उसकी कार क्रमांक सीजी 16 सीजी 9664 से 34 नग एविल व 15 नग आईपीपीएल इंजेक्शन के साथ पकड़ा था।

मामले में कुल 49 नग नशीले इंजेक्शन (Drug smuggling case) जब्त कर धारा 21(सी) एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार किया था।

मामले के विवेचक एसआई सकलू राम भगत के द्वारा प्रकरण में पुख्ता साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) न्यायालय सूरजपुर में पेश किया। इस मामले (Drug smuggling case) की सुनवाई न्यायाधीश मानवेन्द्र सिंह विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) सूरजपुर के यहां हुई।

Drug smuggling case: 10 साल के सश्रम कारावास की मिली सजा

न्यायालय ने मामले (Drug smuggling case) की सुनवाई पूरी करते हुए प्रकरण के समग्र तथ्यों, गवाहों के कथन व एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर अपराध सिद्ध होने से आरोपी अमजद अली अंसारी को स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 21(सी) के आरोप में 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 लाख रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है।