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शिक्षा विभाग ने फीस को लेकर जारी की नई सूचना

प्राथमिक के लिए 15 हजार, उच्चतर माध्यमिक सामान्य वर्ग के लिए 25 हजार और उच्चतर माधयिमिक विज्ञान वर्ग के लिए 30 हजार फीस तय
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सूरत. गुजरात शिक्षा विभाग ने स्कूल फीस को लेकर नई सूचना जारी की है। इस सूचना के अनुसार प्राथमिक के लिए 15 हजार, उच्चतर माध्यमिक सामान्य वर्ग के लिए 25 हजार और उच्चतर माधयिमिक विज्ञान वर्ग के लिए 30 हजार फीस तय की गई है। सभी स्कूलों को फीस के लिए प्रतिवर्ष एफिडेविट प्रस्तुत करना होगा। फीस की आपती के लिए सभी को पहले से ही आवेदन करना होगा।

तय फीस ढांचे को बरकरार रखा है
राज्य शिक्षा विभाग ने फीस को लेकर नई सूचना जारी की है। जिला शिक्षा अधिकारी ने यह सूचना वेबसाइट के माध्यम से सभी स्कूल संचालकों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। सूचना में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार फीस के माध्यम को तय करने की जानकारी दी गई है। सरकार ने पहले जो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लिए फीस तय की थी। उसी फीस ढांचे को बरकरार रखा है। प्राथमिक के लिए 15 हजार, उच्चतर माध्यमिक सामान्य वर्ग के लिए 25 हजार और उच्चतर माधयिमिक विज्ञान वर्ग के लिए 30 हजार फीस तय की थी।


स्कूलों को फीस के लिए प्रतिवर्ष एफिडेविट करना होगा प्रस्तुत

साथ ही संचालकों को यह भी सूचना दी है कि फीस के लिए सभी को हर साल एफिडेविट देना होगा। इसके अलावा फी नियमन समिति स्कूलों की प्रोविजन फीस तय करेगी। इसी के अनुसार स्कूलों को फीस लेनी होगी और अपनी वेबसाइट व नोटिस बोर्ड पर इसकी जानकारी जारी करनी होगी।

कोर्ट के आदेश पर ही अंतिम फीस तय होगी

फी नियमन समिति की ओर से जारी की गई प्रोविजनल फीस से किसी को आपत्ति हो तो वह स्कूल एक सप्ताह के अंदर आवेदन कर सकता है। स्कूल की ओर से आपत्ति आने के बाद चार सप्ताह के अंदर फी नियमन समिति को प्रोविजनल फीस तय करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही अंतिम फीस तय होगी। इस दौरान स्कूल कामचलाऊ फीस वसूल कर सकेगा।