
congress bjp leaders selling illegal colonies plot tikamgarh (फोटो- सोशल मीडिया)
Illegal colonies plot: टीकमगढ़ जिले में कई कॉलोनाइजरों ने ग्राहकों को सर्वसुविधा का लालच देकर अवैध प्लॉट बेचे हैं और अब वे किए गए वादों से मुकर रहे हैं। जिससे खरीददार मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। प्रशासन ने ऐसे मामलों की जांच की और अवैध कॉलोनियों का सर्वे कराकर सूची सार्वजनिक की हैं। जिसमें कांग्रेस और भाजपा के पदाधिकारियों के नाम भी आए हैं। इन क्षेत्रों की जमीन की रजिस्ट्री और नामांतरण पर रोक लगा दी गई है। उनके खिलाफ तीन बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन कार्रवाई स्थिर होने से प्लाट खरीदने वालों की चिंता बढ़ गई है। (MP News)
नगर पालिका क्षेत्र में एक दर्जन के करीब वैध कॉलोनी संचालित हो रही हैं। अवैध कॉलोनियों के साथ वैध कॉलोनियों की रजिस्ट्री और नामांतरण पर कलेक्टर ने रोक लगा दी है। अवैध कॉलोनी काटने में कांग्रेस और भाजपा के नेता शामिल हैं। इन सभी की सार्वजनिक सूची जारी करने के बाद नोटिस के अलावा कार्रवाई नहीं की गई है। जिस कारण प्लाट खरीदने वाले असमंजस की स्थिति में है। कई प्लाट खरीददार कॉलोनाइजर और अधिकारियों के चक्कर भी काट रहे हैं, लेकिन निराकरण नहीं हो पा रहा है। (MP News)
बताया गया कि राजस्व विभाग ने अंतिम नोटिस जारी किया है। कलेक्टर ने नगर पालिका टीकमगढ़, नगरपरिषद पलेरा और बल्देवगढ़ में कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित करने वाले दो सौ से अधिक कॉलोनाइजरों के खिलाफ नोटिस जारी किए थे। इन्होंने छोटे-छोटे प्लाट में बांटकर आवासीय उपयोग के लिए तो बेच दिया, लेकिन कॉलोनी विकास का कार्य नहीं किया गया। (MP News)
बताया गया कि कॉलोनाइजरों द्वारा अवैध तरीके से कृषि भूमि में प्लाट काटकर महंगे दामों में बेचे गए हैं, लेकिन सुविधा नहीं दी गई। इसके लिए कलेक्टर ने नगर एवं ग्राम निवेश अधिनियम के तहत कार्रवाई की। जवाब के लिए जून में पहला नोटिस, जुलाई में दूसरा नोटिस और अगस्त में अंतिम नोटिस जारी किया गया है। अवैध कॉलोनाइजरों द्वारा जवाब नहीं आने पर कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम ने इस मामले में कहा कि कुछ अवैध कॉलोनाइजरों ने नोटिस का जवाब दिया है। नोटिस के जवाब की जांच की जाएगी। इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। (MP News)
नगर एवं ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत लेआउट का अनुमोदन नहीं लिया गया। मध्यप्रदेश नगरपालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 के तहत रजिस्ट्रीकरण नहीं कराया गया। कॉलोनी विकास की अनुमति नहीं ली गई और भूमि का डायवर्जन नहीं कराया गया। (MP News)
Published on:
27 Aug 2025 03:15 pm
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