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चयनित होने के बावजूद विधवा महिला को नही दी नियुक्ति, न्यायालय ने जारी किया कारण बताओ नोटिस

Show cause notice चयनित होने के बावजूद विधवा महिला को नियुक्ति नही देने पर राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है

टोंकJul 28, 2019 / 04:12 pm

pawan sharma

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चयनित होने के बावजूद विधवा महिला को नही दी नियुक्ति, न्यायालय ने जारी किया कारण बताओ नोटिस

टोंक.राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने गुरुवार को राज्य के प्रमुख शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब तलब करते हुए पूछा है कि चयनित होने के बावजूद विधवा महिला को द्वितीय श्रेणी अध्यापक उर्दू विषय के पद पर नियुक्ति क्यों नही दी।.
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न्यायाधीश अशोक कुमार की एकलपीठ ने यह अंतरिम आदेश टोंक के धन्ना तलाई निवासी रेशमा खान द्वारा एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा के जरिये दायर की गई याचिका पर प्रारम्भिक सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में बताया गया है कि आरपीएससी ने अगस्त 2013 में द्वितीय श्रेणी अध्यापक उर्दू विषय के लिए आवेदन मांगें थे, उसमें याचिकाकर्ता ने बीएड में अध्ययनरत रहते हुए विधवा श्रेणी से आवेदन किया था तथा 18 मार्च 2019 को आरपीएससी ने परीक्षा का परिणाम घोषित किया था।
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उसमें याचिकाकर्ता को उत्तीर्ण घोषित करते हुए उसे दस्तावेज सत्यापन के लिए बुला लिया, किन्तु उसे नियुक्ति से यह कह कर वंचित कर दिया कि प्रतियोगी परीक्षा की तिथि के दिन याचिकाकर्ता के पास बीएड की उपाधि नही थी ,जिसे याचिका में चुनोती दी गई है। अदालत ने याचिका की सुनवाई के बाद पक्षकारों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब तलब किया है ।
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पटवारी ने नहीं माने तहसीलदार के आदेश
दूनी. नगरफोर्ट उपतहसील क्षेत्र स्थित खेत के मार्ग पर हो रखे अतिक्रमण को हटाने के लिए दूनी तहसीलदार की ओर से दिए आदेशों को हल्का पटवारी हवा में उड़ा आदेशों की धज्जिया उड़ा रहा है। वहीं पीडि़त अतिक्रमण हटवाने को लेकर प्रतिदिन पटवार घर, उपतहसील व तहसील कार्यालय में चक्कर लगाने पर मजबूर है।
उल्लेखनीय नगरफोर्ट निवासी पवन कुमार पुत्र माणकचन्द जैन ने अपने खेत पर जाने के रास्ते के मार्ग पर नगरफोर्ट निवासी नेहनूलाल, रमेश गुर्जर ने मार्ग को कृषि यंत्र से हकाई कर बंद कर दिया।
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फसल बोने का समय आया तो पीडि़त पवन कुमार खेत पर जाने लगा तो मार्ग बंद मिला। इस पर पीडि़त गत दिनों दूनी तहसील कार्यालय गया और तहसीलदार को अपनी व्यथा बताकर अतिक्रमियों के खिलाफ कार्रवाई कर मार्ग से अतिक्रमण हटाने को लेकर लिखित शिकायत पेश की।
इस पर तहसीलदार ने उसी दिन हल्का पटवारी लिखित आदेश देकर अतिक्रमण हटा मार्ग सुचारू करने के आदेश दिए,्र लेकिन आठ दिन बाद भी हल्का पटवारी अतिक्रमण हटाने के लिए मौके पर नहीं गया।
मार्ग से अतिक्रमण नहीं हटाए जाने से पीडि़त फसल बुवाई करने खेत पर नहीं जा पा रहा है तो वहीं बुवाई का समय भी निकलता जा रहा है। दूनी तहसीलदार पृथ्वीराज मीणा का कहना है कि हल्का पटवारी से मौके की रिपोर्ट लेकर अतिक्रमण हटवा मार्ग सुचारू किए जाने के निर्देश दिए जाएंगे।
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