
प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका
Udaipur News: अवारा श्वानों के नोचने से चार साल की बच्ची की मौत के मामले में स्थायी लोक अदालत ने उदयपुर को नगर निगम को जिम्मेदार माना है। अदालत के अध्यक्ष रविप्रकाश शर्मा और सदस्य डॉ. गरिमा गुप्ता ने निगम को फटकार लगाते हुए 16 लाख 15 हजार रुपए का हर्जाना लगाया।
आयुक्त को आदेश दिया गया कि दो महीने में हर्जाने की राशि 6 प्रतिशत ब्याज सहित परिवादी को दी जाए। सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट कहा कि जहां घटना हुई, वह निगम का परिसर नहीं था, लेकिन आवारा श्वानों को पकडऩे की जिम्मेदारी नगर निगम की है।
यह निर्णय बच्ची के पिता सागर (मध्यप्रदेश) निवासी नदीम खां और पत्नी ईदबाई की ओर से कलक्टर और नगर निगम आयुक्त के खिलाफ दर्ज परिवाद में दिया गया।
परिवादी पिछले साल रमजान माह में मस्तान बाबा दरगाह की जियारत के लिए परिवार सहित उदयपुर आया था। उसके साथ चार साल की पुत्री रेशमा भी थी।
दरगाह के पास 5 अप्रेल, 2024 को सुबह 7:30 बजे आवारा श्वानों के झुंड ने रेशमा पर हमला कर दिया। हॉस्पिटल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। उसके शरीर पर दर्जनों घाव के निशान पाए गए। उसकी श्वसन नली कट गई थी।
Updated on:
14 Feb 2025 09:31 am
Published on:
14 Feb 2025 09:30 am
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