
court decision
उदयपुर.कानोड़ थाना क्षेत्र में तीन साल पहले पत्नी की हत्या के विचाराधीन प्रकरण की सुनवाई पूरी करते हुए अपर सेशन न्यायाधीश क्रम-3 ने सोमवार को आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश मीनाक्षी जैन ने लोक अभियोजक की ओर से प्रस्तुत 21 गवाहों एवं साक्ष्यों के आधार पर यह सजा सुनाई। अपर लोक अभियोजक संदीप सिंह दहिया ने बताया कि 12 नवम्बर, 2016 को प्रार्थी पिपलवास, कालाभाटा निवासी लालूराम ने कानोड़ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि जंगल में मांगीलाल रावत के मकान के रास्ते में खून बिखरा हुआ है। वहां जाकर देखा तो मांगीलाल व उसकी पत्नी नहीं मिले। उनके 8 वर्षीय पुत्र ने बताया कि उसके पिता ने मां के साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई और रात को लाश को जंगल में जलाने ले गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। घरेलू विवाद में पत्नी की हत्या करने के आरोप में न्यायाधीश ने आरोपी पति को आजीवन कारावास एवं 50 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया। मृत महिला के नाबालिग 4 संतानों को पीडि़त प्रतिकर स्कीम के तहल लाभ दिलाने के भी निर्देश दिए
Updated on:
19 Nov 2019 07:23 pm
Published on:
19 Nov 2019 07:23 pm
