
उदयपुर . घर से 13 दिन पूर्व लापता हुई किशोरी का शव केवड़ा की नाल जंगल में क्षत-विक्षत मिला। गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने संदेह के आधार पर एक युवक को हिरासत में लिया है, जिसने बीमारी से किशोरी की मौत होना और डर के मारे शव जंगल में फेंकने की जानकारी दी। पुलिस ने शव एमबी चिकित्सालय के मुर्दाघर में रखवाया है। गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद अगली कार्रवाई होगी।
थानाधिकारी रवीन्द्र चारण ने बताया कि गत 2 नवम्बर को काया निवासी प्रेमाराम वागरिया ने अपनी 15 वर्षीय बेटी लक्ष्मी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पिता ने झाड़ोल के खाटी कमदी निवासी जिग्नेश पुत्र धर्मचंद मीणा पर शक जाहिर किया था। पुलिस ने जिग्नेश को ढूंढ़ते हुए बुधवार को पकड़ा। पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि लक्ष्मी से उसका मेलजोल एक साल से था। बीमार होने पर वह 2 नवम्बर को लक्ष्मी को चिकित्सक के पास दिखाने के लिए घर से लेकर गया था लेकिन ज्यादा खून बहने से उसकी हालत बिगड़ गई। कुछ ही देर में मौत होने पर वह घबरा गया और वह शव को केवड़ा की नाल के जंगल में डाल आया। पुलिस जिग्नेश को लेकर जंगल में पहुंची तो वहां युवती का पुराना शव मिल गया।
किशोरी के अपहर्ता को तीन साल की जेल
किशोरी के अपहरण के दोषी को न्यायालय ने तीन वर्ष की कैद व तीन हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। किशोरी के पिता ने गत 28 मई 2014 को कानोड़ थाने में सवपुरा निवासी राधेश्याम पुत्र भागचंद खटीक के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया था। बताया कि 27 मई को उसकी बेटी लूणदा में हीराजी बावजी के देवरे पर जगराते के भोज में गई थी। दोपहर दो बजे लौटते समय राधेश्याम बाइक लेकर रास्ते में मिल गया। गांव छोडऩे के बहाने वह उसे लेकर फरार हो गया। प्रार्थी के अनुसार बेटी विवाहित है, लेकिन नाबालिग होने के कारण पीहर में ही रह रही थी। आरोपित उसे जेवर लूट व दुष्कर्म की नीयत से ले गया। वह गुजरात के पादरा में काम करता था, जहां उसने किशोरी को रखा।
मामला दर्ज होने पर पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर चालान पेश किया। विशिष्ट लोक अभियोजक धनसिंह झाला ने सुनवाई के दौरान आवश्यक साक्ष्य व दस्तावेज पेश किए। आरोप सिद्ध होने पर विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो एक्ट न्यायालय के पीठासीन अधिकारी वीरेन्द्र कुमार जसूजा ने आरोपित को धारा 363 में दो वर्ष की कैद व एक हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 366 व धारा 8 में 3-3 वर्ष की कैद व एक-एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
Updated on:
16 Nov 2017 01:54 am
Published on:
16 Nov 2017 01:51 am
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