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उदयपुर

कन्हैयालाल हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने NIA और आरोपी को जारी किया नोटिस, बेटे ने जमानत के खिलाफ SC में दायर की थी याचिका

कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने NIA और आरोपी को नोटिस जारी किया है। नोटिस में हत्याकांड के आरोपी की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने NIA से स्पष्टीकरण मांगा है।

उदयपुरNov 11, 2024 / 09:06 pm

Suman Saurabh

Supreme Court
उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने NIA और आरोपी को नोटिस जारी किया है। नोटिस में हत्याकांड के आरोपी की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने NIA से स्पष्टीकरण मांगा है। दरअसल, कन्हैयालाल हत्याकांड से जुड़े 2 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। आरोपी मोहम्मद जावेद और फरहाद मोहम्मद उर्फ ​​बबला को एनआईए कोर्ट ने 1 सितंबर 2023 को जमानत दे दी थी। एनआईए ने फरहाद के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया था। जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा था- आरोपी सिर्फ आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी है। एनआईए यह स्पष्ट नहीं कर पाई है कि उसके पास से तलवार बरामद हुई या नहीं। इसलिए उसे जमानत दी जाती है।

ये था मामला

उल्लेखनीय है कि जून 2022 में, दो मुख्य आरोपी रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद कथित तौर पर राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल टेलर की दुकान में घुसकर गर्दन और हाथों पर धारदार चाकुओं से हमला किया, जिससे उनकी मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। बाद में आरोपियों ने सांप्रदायिक नारे लगाते हुए और हत्या को सही ठहराते हुए अपना वीडियो वायरल कर दिया। मामले की जांच एनआईए ने की और जावेद सहित आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई।

आरोपी जावेद की जमानत को कन्हैयालाल के बेटे ने SC में दी चुनौती

आरोप है कि जावेद कन्हैया लाल की दुकान के पास एक दुकान में काम करता था और उसने हमलावरों को घटना के समय अपना ठिकाना बताया और उन्हें मृतक के ठिकाने के बारे में भी बताया। उच्च न्यायालय ने जावेद को इस आधार पर जमानत दे दी कि यह दिखाने के लिए पर्याप्त प्रथम दृष्टया सबूत नहीं थे कि अपीलकर्ता ने दो मुख्य आरोपियों के साथ साजिश रची थी। राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए कन्हैयालाल के बेटे यश तेली ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सोमवार को मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और आरोपी मोहम्मद जावेद को नोटिस जारी किया है।

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