सरपंच के लिए चुनाव लडने वाले समस्त अभ्यर्थियों को चुनाव खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत करना होगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ओपी बुनकर ने बताया कि जहां सरपंचों के मतदान हो गए वहां भी चुनाव लडऩे वाले सभी अभ्यर्थियों को मतगणना के 15 दिवस के अंद अपना चुनाव खर्चा प्रस्तुत करना होगा। बता दे कि सरपंच पद पर चुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थी के लिये चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 50 हजार है।