
खनिज का ओवरलोड परिवहन.
मोहम्मद इलियास/उदयपुर
लोगों की जान जोखिम में डालकर ओवरलोड वाहन सडक़ों पर दौड़ा गुनाह करने के बावजूद वाहन संचालक सरकार द्वारा दी गई भारी भरकम छूट में चंद जुर्माना भरकर फिर बरी हो गए। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश पर सरकार ने ऐसे ओवरलोड वाहनों पर ई-रवन्ना में भारी भरकम जुर्माना लगाया था लेकिन वसूली नहीं होने पर छूट देते ही आधे से ज्यादा वाहन संचालकों ने पैसे जमा करवाए दिए। एमनेस्टी योजना के अंतर्गत पूरे राजस्थान में खनन में जुड़े ऐसे ओवरलोड वाहनों से 37 करोड़ के राजस्व की वसूली की गई।
परिवहन विभाग ने टोलनाकों व खान विभाग द्वारा ओवरलोड वाहनों पर लगाई गई पेनल्टी की सूची लेते हुए वाहन मालिक को एमवी एक्ट में उल्लंघन पर जुर्माना भरने के लिए नोटिस थमाए तो ओवरलोड की पोल खुल गई। कई वाहन तो ऐसे थे कि उनकी कीमत पेनल्टी व जुर्माने से भी कम थी।
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सैकड़ों बार तोड़े नियम और चंद पेनल्टी
ओवरलोड वाहनों को थमाए नोटिस में कई वाहन तो ऐसे है जिन्होंने एक से दो हजार बार नियमों को तोड़ा। इसी तरह कई वाहन ऐसे है जिनकी पेनल्टी चार से पांच वाहन खरीदने के बराबर है। इन वाहनों मालिकों को सरकार ने भारी छूट देकर इस अपराध को और बढ़ावा दे दिया।
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संभाग में इतने ओवरलोड वाहनों ने किया अपराध
जिला वाहन
उदयपुर 3773
राजसमंद 952
डूंगरपुर 635
बांसवाड़ा 405
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दुर्घटना का 20 फीसदी कारण ओवरलोड
सुप्रीम कोर्ट की सख्ती भी दरकिनार परमजीत भसीन बनाम भारत संघ के एक केस में सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है कि देश में कहीं भी ओवरलोड नहीं चल सकता। सडक़ पर होने वालों कुल दुर्घटनाओं में से 20 फीसदी कारण ओवरलोड है। चालक का वाहन पर नियंत्रण नहीं रहता है। सडक़ खराब होती है। समस्त सडक़ अलग-अलग लोड के अनुसार डिजाइन होती है। अगर किसी रोड पर ओवरलोड वाहन चलेगा तो वह सडक़ को क्षतिग्रस्त कर देता है। ओवरलोड वाहन प्रदूषण का भी प्रमुख कारण है। वह वाहन को भी खराब करता है लोगों की जान को जोखिम में डालता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भारी जुर्माना लगाने के लिए कहा था।
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राजस्थान में इन जिलों में इतनी हुई वसूली
परिवहन कार्यालय कुल वसूली (लाखों में)
अलवर - 162.18
कोटा - 255.58
चित्तौडगढ़़ - 518.443
उदयपुर - 462.64
भरतपुर - 231.25
जयपुर - 275.13
बीकानेर - 78.68
अजमेर - 474.96
जोधपुर - 301.28
पाली - 489.863
सीकर - 392.747
दौसा - 68.88
कुल - 3711.63
Published on:
05 Jul 2021 01:18 pm
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