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डकैती की योजना बनाते पकड़े गए पांच आरोपियों को कैद, न्यायालय ने सुनाया पांच-पांच साल का कारावास

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allahabad High court order

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश

उदयपुर. डोरेनगर में पुलिया के नीचे साढ़े तीन वर्ष पूर्व डकैती की योजना बनाते हथियार सहित पकड़े गए पांच आरोपियों को न्यायालय ने 5-5 वर्ष कैद व 2-2 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि दो आरोपियों को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया।

सीआई छगन पुरोहित ने 2 दिसम्बर, 2014 को रिपोर्ट दी कि मुखबिर से सूचना मिलने पर डोरेनगर पुलिया पर पहुंचा। पुलिया के नीचे कुछ लोग नरेश गोधा को उसके घर से आते वक्त रास्ते में टपका देने या फिर अभी उसके घर में डकैती डालने की योजना बना रहे थे। स्पेशल टीम की मदद से पुलिस ने घेराबंदी कर खडकज़ी का चौक खांजीपीर निवासी मोहम्मद नफीस उर्फ राजा पुत्र मोहम्मद शरीफ, कृष्णपुरा भूपालपुरा निवासी आदिल शेख पुत्र अब्दुल मजीद, खांजीपीर निवासी मोहम्मद जाहिद पुत्र मोहम्मद यूसुफ, किशनपोल निवासी मोहम्मद शोयब पुत्र मोहम्मद शरीफ, रजानगर कच्चीबस्ती निवासी आसिफ उर्फ बिल्लू पुत्र वाहिद बक्ष को गिरफ्तार किया। मौके से किशनपोल निवासी शराफत अली उर्फ कालू पुत्र रहमत अली भाग निकला।

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पुलिस ने पांच आरोपियों की तलाशी ली तो उनके पास चार देसी कट्टे व कारतूस मिले। पुलिस ने आरोपियों को डकैती के प्रयास व आम्र्स एक्ट में गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान नाकोड़ा नगर, प्रतापनगर निवासी बाबूलाल पुत्र बद्रीलाल माहेश्वरी की लिप्तता पर भी पुलिस ने उसे भी फरार आरोपी शराफत के साथ गिरफ्तार किया। मामले में आरोप पत्र पेश होने पर अपर लोक अभियोजक वंदना उदावत ने आवश्यक साक्ष्य व दस्तावेज पेश किए। सुनवाई के दौरान मौके पर पकड़े गए पांच आरोपियों के विरुद्ध आरोप सिद्ध होने पर अपर सेशन न्यायाधीश क्रम-2 महेन्द्र कुमार दवे ने उन्हें धारा 399 व 402 में 5-5 वर्ष की कैद व 2-2 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि शराफत व बाबूलाल को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया।