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उदयपुर में हजारों व्यापारियों को बड़ी राहत, इन कामों के लिए अब ऑफलाइन आवेदन भी होंगे स्वीकर

उदयपुर में ऑनलाइन प्रक्रिया से परेशान व्यापारियों को राहत देते हुए नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने व्यावसायिक लाइसेंस और नवीनीकरण के लिए ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करने का आदेश जारी किया है। अब व्यापारी सीधे निगम कार्यालय में आवेदन कर सकेंगे।

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Udaipur Municipal Corporation

उदयपुर नगर निगम (फोटो- पत्रिका)

उदयपुर: ऑनलाइन प्रक्रिया की जटिलताओं से परेशान खुदरा व्यापारियों को अब राहत मिलेगी। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने व्यापार संघ की अपील पर बड़ा निर्णय लेते हुए घोषणा की है कि व्यावसायिक लाइसेंस और नवीनीकरण सहित सभी अनुमतियों के लिए अब ऑफलाइन आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे। यह निर्णय शहर के हजारों छोटे व्यापारियों के लिए वरदान साबित होगा।

शहर के खुदरा व्यापारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को मानते हुए नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण आदेश जारी किए। अब उदयपुर नगर निगम व्यावसायिक लाइसेंस, नवीनीकरण और अन्य व्यापारिक अनुमतियों के लिए ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करेगा। ऐसे में अब उन व्यापारियों को बड़ी सुविधा मिलेगी जो ऑनलाइन सिस्टम का सुचारू उपयोग करने में सक्षम नहीं थे।

व्यापारियों ने बताई समस्या

खुदरा व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल ने आयुक्त से मुलाकात कर कहा कि शहर के अधिकांश छोटे व्यापारी कंप्यूटर और ऑनलाइन प्रक्रिया की तकनीकी समझ से दूर हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय बार-बार तकनीकी दिक्कतें, दस्तावेज अपलोड ना होना, पोर्टल का समय पर नहीं चलना और साइबर सुविधा की कमी जैसे कारणों से वे आवेदन ही नहीं कर पा रहे थे। कई व्यापारी अनुज्ञा लाइसेंस लेने में इच्छुक होने के बावजूद वंचित रह गए थे।

आयुक्त ने समस्याएं सुनी, नियमों में दी शिथिलता

व्यापारी संघ की अपील पर आयुक्त अभिषेक खन्ना ने आदेश जारी किया कि अब कोई भी खुदरा व्यापारी सीधे निगम कार्यालय पहुंचकर ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकता है। आयुक्त ने आश्वासन दिया कि निगम का उद्देश्य व्यापारियों को सहयोग देना है। उन्होंने कहा कि निगम व्यापारियों के हित में आवश्यक सुधार आगे भी करता रहेगा। नियम प्रक्रिया बाधा नहीं बनेगी, हम उसे सरल बनाते रहेंगे।

हजारों छोटे व्यापारी होंगे लाभांवित

ऑफलाइन सुविधा शुरू होने से शहर के हजारों व्यापारी लाभांवित होंगे। वे व्यापारी जो ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं जानते, छोटे और पारंपरिक दुकान संचालक जिन्हें व्यवसाय विस्तार के लिए बैंक लोन में निगम की अनुज्ञा की आवश्यकता रहती है, उनके लिए आसानी होगी। नए आदेश के बाद इन सभी के लिए लाइसेंस और अनुमति लेना आसान हो जाएगा।