
construction ban within 500 meters of Mahakal temple will be lifted order issued soon (फोटो सोर्स: एक्स)
MP News Construction ban lifted soon: महाकाल मंदिर के 500 मीटर की परिधि में निर्माण पर लगी रोक अब तक लगी रोक जल्द ही हटाई जाएगी (Construction Ban lifted soon)। निगमायुक्त (Municipal Commissioner) जल्द ही इसका आदेश जारी करेंगे। बता दें कि पांच साल पहले लगाई गई रोक अब तक हटाई नहीं जा सकी है। जबकि इसे हटाने के लिए सालभर पहले एमआइसी प्रस्ताव पास कर चुकी है, तो निगम सम्मेलन में 20 दिन पहले ही सर्वसम्मति से स्वीकृति दी जा चुकी है। बावजूद इसके रोक हटाने के आदेश अब तक जारी नहीं किए गए। इसके चलते क्षेत्र में निर्माण कार्य की अनुमति नहीं मिल पा रही और रहवासियों को हर दिन जोन कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
नगर निगम ने महाकाल (Mahakal Temple) क्षेत्र में करीब पांच साल से निर्माण कार्य पर रोक लगा रखी थी। यहां निगम न तो भवन अनुज्ञा अनुमति दे रहा है और ना ही नक्शे पास कर रहा है। निर्माण अनुमति नहीं होने से बड़ी संख्या में अवैध निर्माण के साथ निगम को राजस्व का भी लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। स्थानीय रहवासी के साथ विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा भी पत्र लिखकर निर्माण कार्य से रोक हटाने की मांग कर चुके हैं।
पिछले निगम सम्मेलन में अध्यक्ष कलावती यादव की मौजूदगी में 500 मीटर की परिधि में लगे निर्माण पर लगे रोक हटाने को सर्वानुमति से प्रस्ताव पास किया था। निगमायुक्त आशीष पाठक को अधिकृत किया था, वे जल्द ही रोक हटाने के आदेश जारी करें। एक महीने से अधिक होने को आए हैं, बावजूद इसके अब तक रोक नहीं हट पाई। जोन कार्यालय के कर्मचारी बता रहे हैं कि निर्माण से रोक हटने की सूचना पर कई लोग निर्माण की अनुमति लेने पहुंच रहे हैं। आदेश जारी नहीं होने के कारण उन्हें वापस लौटाया जा रहा है।
महाकाल मंदिर के 500 मीटर क्षेत्र में निर्माण पर लगी रोक से एक बड़ा इलाका प्रभावित हो रहा है। इससे जयसिंहपुरा, चारधाम मंदिर, हरसिद्धि मंदिर के पीछे, बेगमबाग कॉलोनी, महाकाल चौराहा, गुदरी चौराह और बक्षी बाजार तथा कुहार वाड़ा और पानदरिबा तक के कुछ हिस्से आ रहे हैं। ऐसे में जिन क्षेत्रों में आवासीय निर्माण भी होना है, वहां अनुमति नहीं मिल पा रही है। लोग बगैर स्वीकृति और नक्शे के निर्माण कर रहे हैं।
महाकाल क्षेत्र में 500 मीटर के दायरे पर लगी रोक को हटाने के लिए एमआइसी ने स्वीकृति दी। इसे सदन में रखा गया तो, कहा कि विधि राय ली जाए। निगम की ओर से इसके लिए विधि अभिमत लिया गया। इसमें कहा गया कि नियमों के तहत निर्माण की अनुमति दी जाए। इसके बाद भी लंबे समय तक इसे सदन में नहीं रखा गया। पिछले सदन में इसकी स्वीकृति मिली तो अब आदेश जारी नहीं किए जा रहे हैं।
महाकाल मंदिर क्षेत्र के 500 मीटर परिधि में लगी रोक को जल्द ही हटाने के आदेश जारी किए जाएंगे।
-आशीष पाठक, निगमायुक्त
निगम सदन में स्वीकृति के बाद अब तक 500 मीटर दायरे में निर्माण पर लगी रोक हट जाना चाहिए। अभी तक क्यों रोके रखा है, इसके बारे में महापौर से चर्चा की जाएगी।
- रजत मेहता, प्रभारी राजस्व समिति
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Published on:
05 Jun 2025 02:54 pm
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