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वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं होगा तो आधे रुपए भी नहीं मिलेंगे वापस ! यह है रिजर्वेशन का नियम

ऑनलाइन टिकट कंफर्म ना होने पर निरस्त होने से जीएसटी की राशि वापस ना किए जाने की शिकायत करें....

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उज्जैन। रेलवे रिजर्वेशन काउंटर तक आने-जाने से बचने के लिए ऑनलाइन सुविधा का इस्तेमाल टिकट कंफर्म नहीं होने पर भारी पड़ जाता है। पिछले दिनों उज्जैन से रामगंजमंडी का सफर करने के लिए एक यात्री ने स्लीपर कोच से ऑनलाइन रिजर्वेशन के लिए 277 रुपए चुकाए। रिजर्वेशन वेटिंग में था, जो कंफर्म नहीं होने से निरस्त हो गया। इसके बदले उसे केवल 135 रुपए वापस मिले, जो चुकाई गई राशि की आधी रकम भी नहीं है। अब रिजर्वेशन एप्लीकेशन यह बताकर बचने का प्रयास कर रही है कि उज्जैन-रामगंजमंडी का मूल किराया 195 रुपए है। इस आधार पर आपको 135 रुपए वापस किए हैं।

जब यात्री ने एप्लीकेशन पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई तो मेल पर फ्री कैंसीलेशन के नाम पर 60 रुपए और लौटाने की सूचना आई। कुलमिलाकर यात्री को 195 रुपए वापस मिले, जबकि उसने किराए के नाम पर 277 रुपए चुकाए थे।

बुकिंग एजेंसी और टिकट का विवरण

यात्री द्वारा ऑनलाइन बुक किए गए टिकट की एजेंसी रेल यात्री इन है। ट्रेवल एजेंसी ने पीएनआर नंबर 8258913498 के आधार पर उज्जैन से रामगंजमंडी का मूल किराया 195 रुपए के साथ ट्रेवल एजेंसी ने आइआरसीटीसी सुविधा शुल्क के 17.70, एजेंट सर्विस चार्जेस 20, पैमेंट गेटवे चार्जेस 4.52 तथा फ्री कैंसिलेशन चार्जेस के नाम पर 39 रुपए जोड़कर 277 रुपए लिए थे।

ध्यान रखें ये बात

रेल से यात्रा करने के लिए रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर जाएं। यदि जाने में सक्षम ना हों या घर बैठे सुविधा का लाभ लेना चाहें तो जिस एप्लीकेशन से रिजर्वेशन करवा रहे हैं, उसके नियम शर्त पढ़ लें। किसी भी प्रकार की असुविधा के लिए रेल रिजर्वेशन एप्लीकेशन को मेल से सूचित करें। ऑनलाइन टिकट कंफर्म ना होने पर निरस्त होने से जीएसटी की राशि वापस ना किए जाने की शिकायत करें।

यह है रिजर्वेशन के नियम

सामान्य शर्तें-रेल प्रशासन आरक्षित सीट, बर्थ कम्पार्टमेंट, बोगी रेलवे कोचिंग दर सूची के अनुसार बुक करती है। जिन्हें आरक्षित बर्थ चाहिए वे टिकट, रेलवे आरक्षण कार्यालय या रेलवे से प्राधिकृत ट्रेवल्स एजेंसी से लें। आरक्षित टिकट एक से दूसरे स्टेशन तक के लिए ट्रेन रूट के अनुसार जारी होती है। अगर ट्रेन बदलना हो तो अलग से टिकट प्रस्थान स्टेशन से गंतव्य स्टेशन तक जारी की जाती है।

यह कहती है रेल रिजर्वेशन एजेंसी

रेलयात्री इन ट्रेवल एजेंसी के जनसंपर्क अधिकारी राहुल ने मेल से यात्री को बताया कि धनवापसी की राशि 195 रुपए पूर्ण आधार किराया-नि:शुल्क रद्दीकरण शुल्क के विकल्प के स्थान पर 135.60, कुल 195 रुपए वापस लौटाए जा रहे हैं। रकम खाते में 7 से 10 व्यावसायिक दिन में जमा हो जाएगी। अन्य गैर वापसी योग्य शुल्क (आइआरसीटीसी) में जीएसटी पीजी शुल्क सहित सुविधा शुल्क शामिल है। उक्त धनवापसी अगले 7-10 व्यावसायिक दिनों में भुगतान के मूल तरीके में वापस जमा कर दी जाएगी।