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बिजली बिल में बड़ी राहत: घर में दुकान चलाने वालों के लिए नई दर निर्धारित

Big relief in electricity bill उपभोक्ता परिषद की मांग पर पावर कारपोरेशन घर के अंदर दुकान चलाने वालों को बड़ी राहत देने जा रही है। ऐसे दुकानदारों पर प्रति यूनिट संशोधित दरें लागू होंगी।

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Big relief in electricity bill उत्तर प्रदेश सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को घरेलू दुकान चलाने में बड़ी राहत दी है। ऐसे दुकानदारों के लिए नई दरें प्रस्तावित की जा रही है। इस संबंध में नियामक आयोग में प्रस्ताव दाखिल किया गया है। जिसमें गैर घरेलू बिजली उपयोग में 1 किलोवाट की नई श्रेणी शामिल की गई है। इसको लेकर उपभोक्ता परिषद ने प्रस्तावित स्लैब को व्यावहारिक बनाने की मांग की थी। अब पावर कॉरपोरेशन संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। जिससे घर में दुकान चलाने वालों में खुशी की लहर है।

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उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ऐसे दुकानदारों को बड़ी राहत देने जा रहा है। जो घर में ही दुकान चलाते हैं। इस संबंध में उपभोक्ता परिषद ने प्रस्तावित स्लैब में संशोधन करने की मांग की थी। उपभोक्ता परिषद ने कहा था कि प्रस्तावित स्लैब को व्यवहारिक बनाया जाए। घर के अंदर दुकान चलाने वाले अनूप तिवारी ने बताया कि यह व्यवस्था होने से उन लोगों को काफी राहत मिलेगी। उनके दुकान में केवल एक एलइडी बल्ब जलता है। लेकिन हमेशा भय बना रहता है। आवास विकास, गांधीनगर, शिवनगर, पीतांबर नगर, राजेपुर, डीएसएन कॉलेज रोड, बाबूगंज, सिविल लाइन सहित अलग-अलग मोहल्ले में हजारों की संख्या में दुकानें संचालित है।

उपभोक्ता परिषद ने की थी मांग

उपभोक्ता परिषद का कहना है कि शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे तमाम उपभोक्ता है। जो घर में ही छोटी दुकान चलाते हैं। जिनका कनेक्शन एक या दो किलो वाट का होता है। जिनको प्रस्तावित स्लैब में जगह दी जाए। इसके बाद पावर कॉरपोरेशन ने 1 किलोवाट में घरेलू बिजली का उपयोग दुकान में करने वालों के लिए नई व्यवस्था प्रस्तावित की है। जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सात रुपए प्रति यूनिट और शहर क्षेत्र में 8 रुपए प्रति यूनिट रखने का प्रस्ताव है। ‌