
फोटो सोर्स- मेटा आई
Special holiday on Holi: उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अधीन के न्यायालयों में पांच स्थानीय अवकाश घोषित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त रविवार को पड़ने वाले सार्वजनिक का अवकाश की जगह भी अवकाश घोषित करना शेष है। यह छुट्टी जनपद उच्च न्यायालय के आदेश न्यायाधीश की तरफ से घोषित किए जाते हैं। जनपद न्यायाधीश कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार वर्ष 2026 में दो छुट्टियां रविवार को पड़ रही हैं, जिनमें 15 फरवरी और 8 नवंबर शामिल हैं। उनकी जगह पर छुट्टियां घोषित की जानी शेष है, जिनमें एक छुट्टी होली के लिए दी गई है। जिला जज अनिल कुमार वर्मा-प्रथम ने यह आदेश जारी किया है। बेसिक शिक्षा परिषद से जारी अवकाश तालिका के अनुसार 2 मार्च, 4 मार्च, 21 मार्च, 26 मार्च और 31 मार्च को छुट्टी रहेगी।
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से जारी अवकाश तालिका के अनुसार 2 मार्च को सोमवार को होलिका दहन होगा। 4 मार्च बुधवार को होली खेली जाएगी। इसके अतिरिक्त 21 मार्च को ईद उल फितर, 26 मार्च को रामनवमी और 31 मार्च को गुड फ्राइडे है। उपरोक्त सभी त्योहारों में विद्यालय बंद रहेंगे। या आदेश बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित है विद्यालय मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालय पर लागू होगा।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव के जिला जज प्रशासनिक कार्यालय ने विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी दी है कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश पर स्थानीय अवकाश घोषित किया जाना है। इसके अतिरिक्त दो अवकाश और घोषित किए जाने शेष हैं। एक अवकाश महाशिवरात्रि की जगह दिया गया है। दरअसल महाशिवरात्रि 15 फरवरी रविवार को मनाई गई थी, जिसके कारण छुट्टी का लाभ अदालत के कर्मचारियों को नहीं मिला था।
प्रशासनिक कार्यालय से जारी विज्ञप्ति के अनुसार अब महाशिवरात्रि की छुट्टी की जगह 5 मार्च को होली की छुट्टी की गई है। 5 मार्च को जनपद न्यायालय, सिविल जज जूनियर डिवीजन, पुरवा, सफीपुर ग्राम न्यायालय हसनगंज, बीघापुर और बांगरमऊ स्थित सभी न्यायालय और कार्यालय बंद रहेंगे। 5 मार्च को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। एक और सार्वजनिक अवकाश का लाभ (8 नवंबर) की छुट्टी का लाभ अदालत के कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। जिसकी जगह एक और छुट्टी घोषित की जाएगी।
Published on:
24 Feb 2026 12:05 pm
