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होली पर डीएम का कड़ा आदेश, इस दिन से नहीं मिलेगी शराब और भांग, ये रहेगी गाइडलाइन

जिलाधिकारी ने शराब की सभी प्रकार की दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया है। जिसमें देसी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, मॉडल शॉप शामिल है। भांग की दुकान भी बंद रहेगी।

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शराब की सभी प्रकार की दुकानों को बंद करने का आदेश

डीएम ने दिए शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश

जिलाधिकारी ने शराब की दुकानों को बंद करने के आदेश दिए हैं। जिसमें सभी प्रकार की शराब की दुकान शामिल है। अपने आदेश पर जिलाधिकारी ने कहा कि इसका कड़ाई से पालन किया जाए। जिलाधिकारी ने आबकारी अधिनियम की धारा 59 से मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। जिसके अनुसार जनपद की देसी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, मॉडल शॉप एवं भांग की समस्त थोक एवं फुटकर बिक्री की दुकान बंद रहेगी। होली के त्यौहार को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से खाद्य के नमूने ले रहा है। इसी क्रम में आज शहर के कई दुकानों से बेसन, पनीर, रंगीन कचरी, मैदा आदि के नमूने लिए गए। ‌

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जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार 24 मार्च की रात 10 बजे से 25 मार्च को अपराह्न 5 बजे तक शराब की सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेगी। बंदी के दौरान लाइसेंस धारक दुकानदारों को किसी प्रकार का प्रतिफल नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उक्त आदेश का अनुपालन कड़ाई से किया जाए।

खाद्य पदार्थों के लिए गए नमूने

उल्लेखनीय रंगों का त्योहार होली होली के त्यौहार को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन खाद्य पदार्थों के नमूने ले रहा है‌‌। इसी क्रम में आज गोकुल बाबा सहजनी से बेसन का नमूना लिया गया। जबकि त्रिभुवन खेड़ा से रंगीन कचरी, लोक नगर से पनीर, पीडी नगर से मैदा का नमूना लिया गया। जबकि आदर्श नगर की एक दुकान से भी बेसन का नमूना लिया गया। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन मंजूषा सिंह ने यह जानकारी दी है।