
Divyangjans getting financial help to open shops उन्नाव में दिव्यांग जनों को लोन देने की योजना आई है। जिसके अंतर्गत दुकान निर्माण कराया जा सकता है। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि दिव्यांग जनों को दुकान के लिए लोन देने की योजना है। योजना के अंतर्गत दुकान निर्माण करने के लिए ऋण दिया जा रहा है। जिसमें अनुदान भी शामिल है। इसके अतिरिक्त 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आवेदक को जिले का निवासी होना अनिवार्य है और उसे किसी प्रकार के आपराधिक मामले में दंडित ना किया गया हो। आवेदक के ऊपर किसी प्रकार का लोन भी बकाया नहीं होना चाहिए।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव में दिव्यांग जनों के लिए लोन योजना आई है। जिसके अंतर्गत अधिकतम 20 हजार रुपए का लोन दिया जा रहा है। इसमें 5 हजार रुपए अनुदान है। जबकि 15 हजार रुपए पर 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज देना पड़ेगा। दुकान संचालक के लिए 10 हजार रुपए का ऋण दिया जाएगा। जिसमें 2500 रुपए अनुदान है और 7500 रुपए पर 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज देना पड़ेगा।
जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ज्योति त्रिवेदी ने बताया कि दुकान निर्माण और संचालन के लिए कम से कम 40 प्रतिशत दिव्यांगता होनी चाहिए। आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना आवश्यक है या फिर पिछले 5 वर्षों से हुआ उत्तर प्रदेश का अधिवासी हो। जिसकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक आयकर की श्रेणी में ना आता हो।
ज्योति त्रिवेदी ने बताया कि आवेदन करता को राष्ट्रीयकृत बैंकों में संचालित बैंक खाता से संबंधित बैंक पासबुक देना पड़ेगा इसके साथ ही नवीनतम दिव्यांगता दिखाने वाली फोटो भी अनिवार्य है। दिव्यांग व्यक्ति के पास स्वयं की 110 वर्ग फीट की भूमि होना भी अनिवार्य है या फिर अपने स्रोतों से भूमि खरीदने की समर्थ हो इच्छुक दिव्यांगजन विभागीय पोर्टल http://divyangjandukan.upsdc.gov.in पर उपलब्ध आवेदन ऑनलाइन आवेदन कर सकता है साइबर कैफे लोकवाणी केंद्र जन सुविधा केदो के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है।
Published on:
14 May 2025 09:34 pm
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