हाईकोर्ट के आदेश को भी नहीं माना सीबीआई- सीबीआई की चार्जशीट में विधायक कुलदीप सिंह सिंगर का नाम ना होने के चलते पीड़ित चाचा ने कहा है कि जांच एजेंसी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के पक्ष में काम कर रही है। जो सबूत हम लोग दे रहे थे उसे सीबीआई नष्ट कर रही थी। हाई कोर्ट ने कहा था मृतक की पत्नी ने जो प्रार्थना पत्र दिया था उस पर जांच करें। परंतु सीबीआई ने उस तहरीर पर जांच नहीं की। सीबीआई अधिकारी मनमाने तरीके से हम लोगों से बयान ले रहे थे। अब उन्होंने 161 में क्या लिखा हमें नहीं पता, लेकिन 164 के बयान हम लोगों ने मजिस्ट्रेट के सामने दिए हैं।
जिला कारागार के जेलर डॉक्टर व पुलिस अधीक्षक के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं- केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शैलू सिंह को क्लीन चिट दी है जो कि नामजद अभियुक्त है। चाचा ने सीबीआई पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा सीबीआई ने 2 गाड़ियां बरामद की पर ड्राइवरों की गिरफ्तारी नहीं हुई। सीबीआई ने गनर भी नहीं बरामद किया। इसके साथ ही सीबीआई पुलिस अधीक्षक, जिला जेल की जेलर और जिला अस्पताल डॉक्टर पर भी नहीं कार्रवाई करती है। जबकि सीबीआई का कहना है कि यह सारे लोग इस हत्याकांड में शामिल हैं। इन लोगों की कुलदीप सिंह सेंगर से लगातार बातचीत होती रहती थी। पीड़ित चाचा महेश ने सीबीआई के अधिकारी गणेश पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने मनमुताबिक बयान लिया है। जब इसका विरोध किया गया तो उन्होंने मारने की धमकी दी। पीड़ित चाचा ने कहा कि सीबीआई की चार्जशीट दाखिल होने के बाद उन लोगों की उम्मीदें खत्म हो गई है। सीबीआई पर विश्वास नहीं रह गया। हम जो भी सबूत देते हैं सीबीआई उन्हें नष्ट कर देती हैं। विधायक को बचाने का कार्य कर रही है।
हाईकोर्ट द्वारा गठित एसआईटी से जांच कराने की मांग- पीड़ित चाचा ने कहा की केंद्रीय जांच ब्यूरो की अभी पहली चार्जशीट आई है। जिसमें से कुलदीप सिंह सिंगर को पूरे मामले से बाहर किया गया है। उन्होंने शंका जाहिर की है कि आगे की कार्रवाई में भी हमको इस मामले से हटा दिया जाएगा। सीबीआई की चार्जशीट ने बता दिया है कि आगे क्या कार्रवाई होगी। चाचा ने बताया कि आगामी 20 जून को हाईकोर्ट में तारीख लगी है।