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उन्नाव में हत्या: पिता और उसके दो पुत्रों को आजीवन कारावास की सजा, अर्थदंड भी लगाया गया

Unnao murder, Father and his two sons sentenced to life imprisonment उन्नाव में एडीजे- 7 की अदालत ने हत्या आरोपियों को हत्या का दोषी माना। पिता और उसके दो पुत्रों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ में अर्थदंड भी लगाया है। घटना 1 अक्टूबर 2021 की है।

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Unnao murder, Father and his two sons sentenced to life imprisonment उन्नाव में अदालत ने पिता और उसके दो पुत्रों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ में अर्थदंड भी लगाया है‌। घटनाक्रम में तीनों ने वादी के पिता की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था पुलिस एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के कारण अदालत ने तीनों को कड़ी सजा सुनाई है। मामला अचलगंज थाना क्षेत्र का है।

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उत्तर प्रदेश के उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र के बंदी पुरवा गांव में शिवपाल, कल्लू पुत्र गण सिद्धनाथ और सिद्धनाथ पुत्र दुलारे निवासी गण बंदी पुरवा थाना अचलगंज ने कुल्हाड़ी से मार कर एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। इस संबंध में मृतक पुत्र ने अचलगंज थाना में तहरीर देकर नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने 3 अक्टूबर को 2021 को अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उन्नाव पुलिस ने बताया कि 10 दिसंबर 2021 को आरोप पत्र अदालत में प्रेषित कर दिया गया था।

ऑपरेशन कनविक्शन के अंतर्गत मिली सफलता

दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीजे 7 की अदालत ने तीनों अभियुक्तों को हत्या का दोषी माना और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन विभाग की तरफ से एसपीपी हरीश अवस्थी, विवेचक निरीक्षक राजेश कुमार, पैरोकार उपनिरीक्षक ज्ञान सिंह कोर्ट मोहर्रिर कृष्णवीर सिंह का विशेष योगदान रहा।