25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रालोद विधायक राजपाल बालियान कोर्ट में हुए पेश, हिरासत में लिए जाने पर दोनों मामलों में मिली जमानत

जनपद मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना से रालोद विधायक राजपाल बालियान आज कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट के आदेश के बाद हिरासत में लिया गया। इसके बाद दोनों मामलों में जमानत मिल गई।

2 min read
Google source verification
rld.png

रालोद विधायक राजपाल बालियान कोर्ट में पेश हुए

जनपद मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना से विधायक और रालोद विधानमंडल दल के नेता राजपाल बालियान कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद शुक्रवार को पेश हुए। जंहा उन्हें कोर्ट के आदेश पर हिरासत में ले लिया गया और फिर उन्हें दोनों मामलों में कोर्ट ने 20 - 20 हज़ार के निजी मुचलकों पर जमानत दे दी है।

दरअसल साल 2012 और 2022 में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान राजपाल बालियान पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले दर्ज हुए थे। जिनमें एक मामले में वह पहले ही कोर्ट से जमानत करा चुके थे मगर उसके बाद जानकारी ना होने के कारण कोर्ट में नहीं गए। जिस वजह से कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था ।

यह भी पढ़ें : तालाब में डूबने से तीन मासूम बच्चों की हुई मौत, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

वहीं 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में थाना फुगाना क्षेत्र में अत्यधिक भीड़ जुटाने के चलते उन पर धारा 269, 270, 171, 127 लोक प्रतिनिधि अधिनियम और महामारी अधिनियम व 51 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसमें 11 लोग शामिल थे । कोर्ट ने उसमें भी इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे।

इसी के चलते शुक्रवार को राष्ट्रीय लोक दल विधायक और नेता विधानमंडल दल राजपाल बालियान के खिलाफ कोर्ट के गैर जमानती वारंट को रीकॉल कराने के लिए कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने उन्हें पहले हिरासत में लेने का आदेश कर दिया और फिर दोनों मामलों में 20 - 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है।

यह भी पढ़ें : Lalitpur : दो पक्षों के बीच विवाद को निपटाने गए पुलिसकर्मियों पर हमला

इस दौरान विधायक राजपाल सिंह बालियान ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। एडवोकेट ओमकार तोमर ने बताया कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में कोर्ट में पेश न होने पर विधायक के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी हुए थे। उन्होंने बताया कि 2012 के उक्त मामले में भी विधायक ने कोर्ट में सरेंडर कर वारंट रिकाल कराए थे एक मामला 2022 के विधानसभा चुनाव का है जिसमें भीड़ जुटाने को लेकर उनके खिलाफ धारा 269, 270, 171, 127 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और महामारी अधिनियम सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें आज उन्होंने वारंट रीकॉल कराए है।